EPFO: श्रम मंत्रालय (labor Ministry) ने गुरुवार को कहा कि कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा योजना (EDLI) के तहत दी जाने वाली राशि का फायदा अब सभी कर्मचारियों को दिया जाएगा. इसके तहत यह लाभ उन कर्मचारियों के पीड़ित परिवार को भी मिलेगा जिसने मृत्यु से ठीक पहले 12 महीने में एक से अधिक कंपनियों या संस्थानों में नौकरियां की हों. पीटीआई की खबर के मुताबिक, अबतक ईडीएलआई के लिये न्यूनतम 2.5 लाख रुपये तथा अधिकतम 6 लाख रुपये का भुगतान उन सदस्यों को नहीं किया जाता था जिन्होंने मृत्यु से ठीक 12 महीने पहले किसी एक संस्थान में लगातार 12 महीने काम नहीं किया है.

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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के निर्णय लेने वाले शीर्ष निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की गुरुवार को हुई मीटिंग में यह फैसला किया गया. श्रम मंत्रालय के बयान के अनुसार अब इसका लाभ उन सदस्यों के परिजनों को भी मिलेगा जिन्होंने मृत्यु से ठीक पूर्व के 12 महीने की अवधि में एक से अधिक प्रतिष्ठानों में कार्य किया हो.

सीबीटी ने ईडीएलआई योजना, 1976 के पैरा 28 (4) में संशोधन किया गया है. इसके तहत अतिरिक्त केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (additional central provident fund commissioner) को अधिकार दिया गया ताकि वे ऑनलाइन छूट दे सकें. इससे 25,000 प्रतिष्ठानों के लाखों कर्मचारियों को लाभ होगा.

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इस योजना से छूट प्राप्त नियोक्ता यानी कंपनी अपने कर्मचारियों के लिये ईडीएलआई के बदले ग्रुप इंश्योरेंस योजना (Group insurance scheme) को ले सकती है. कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा योजना (ईडीएलआई) के तहत नॉमिनी का नाम अलग से नहीं देना होता है. इस स्कीम का फायदा लेने के लिए कर्मचारी को अलग से को ई पैसा नहीं देना होता है. सिर्फ कंपनी इस योजना में योगदान करती है. योगदान की राशि कर्मचारी के वेतन का 0.50 प्रतिशत होती है.