वोटर आईडी कार्ड का इस्तेमाल वोट देने के अलावा, पहचान पत्र के तौर पर भी किया जाता है. प्रॉपर्टी खरीदने लोन लेने से लेकर कई सरकारी और निजी योजनाओं में भी इसका इस्‍तेमाल किया जाता है. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वोटर आईडी बनवाने या अपडेट करवाने में नाम या उम्र गलत हो जाती है. ऐसे में आईडी कार्ड होते हुए भी आप उसका कहीं इस्‍तेमाल नहीं कर सकते. अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. हम आपको बताते हैं कि कैसे आप इस मामले की शिकायत दर्ज करवाकर अपने वोटर आईडी को ठीक करवा सकते हैं.

हेल्‍पलाइन नंबर

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वोटर आईडी में किसी भी तरह की प्रिंटिंग मिस्‍टेक होने पर आप हेल्‍पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं. वोटर हेल्‍पलाइन नंबर है - 1950. इस नंबर पर देश के किसी भी हिस्‍से का व्‍यक्ति अपनी शिकायत कर सकता है. साथ ही अगर आपके मन में चुनाव, मतदान की तारीख, ईपीआईसी, मतदाता सूची, ऑनलाइन पंजीकरण जैसे किसी विषय को लेकर कोई सवाल है, तो वो भी आप पूछ सकते हैं. आप एसएमएस के जरिए भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. इसके लिए आपको ECI स्‍पेस EPIC नंबर लिखकर 1950 पर एसएमएस कर सकते हैं.

वोटर हेल्‍पलाइन एप 

वोटर आईडी से जुड़ी किसी भी तरह की शिकायत को दर्ज कराने के लिए आप वोटर हेल्‍पलाइन एप का इस्‍तेमाल भी कर सकते हैं. इसे गूगल प्‍ले से आसानी से इंस्‍टॉल किया जा सकता है. इस एप में आपको शिकायत दर्ज करने के अलावा इस एप के जरिए आपको कई अन्‍य जानकारी मिल सकती हैं. आप जरूरत के हिसाब से इस एप का इस्‍तेमाल कर सकते हैं.

ऑनलाइन करें शिकायत

आप चुनाव आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट nvsp.in पर जाकर भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. इस वेबसाइट पर आपको 'मतदाता कार्ड में सुधार के लिए ऑनलाइन आवेदन' वाले विकल्‍प पर जाना होगा. इसके अलावा आपको वेबसाइट पर अन्‍य सुविधाएं भी मिलेंगी, जिनके जरिए आप कई काम कर सकते हैं. इन सुविधाओं में मतदाता पहचान पत्र के लिए आवेदन, मतदान केंद्र, विधानसभा क्षेत्र और संसदीय क्षेत्र का विवरण देखें, और संपर्क विवरण प्राप्त करें बूथ स्तर के अधिकारी, निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी, अन्य सेवाएं शामिल हैं.