1 अक्टूबर से बदलने वाला है आपका ड्राइविंग लाइसेंस, लागू होगा नया नियम
बदलते ट्रैफिक नियमों के साथ 1 अक्टूबर से आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी बदलने जा रहा है. केंद्र सरकार ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में बदलाव करने जा रही है.
बदलते ट्रैफिक नियमों के साथ 1 अक्टूबर से आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी बदलने जा रहा है. केंद्र सरकार ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में बदलाव करने जा रही है. नए नियम पूरे देश में 1 अक्टूबर से लागू हो जाएंगे. इसके बाद आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपडेट कराना होगा. दरअसल, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) के साथ ड्राइविंग लाइसेंस कानूनी रूप से जरूरी है. लेकिन अब ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी दोनों का रूप-रंग बदल जाएगा.
एक जैसा होगा DL और RC
हर राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी का फॉर्मेट अलग-अलग होता है. इसके अलावा अलग-अलग राज्यों के नियम भी अलग-अलग तरीके से दर्ज होते हैं. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. पूरे देश में एक जैसा लाइसेंस और आरसी होंगे. मतलब अब हर राज्य में डीएल और आरसी का रंग एक जैसा होगा. कुछ समय पहले ही सरकार ने इसे लेकर एक नोटिफिकेशन भी जारी किया था. नोटिफिकेशन के मुताबिक, डीएल और आरसी में जानकारियां एक जैसी और एक ही जगह पर होंगी.
क्या होने वाला है बदलाव
ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी का डिजाइन पूरे देश में एक जैसा किया जाएगा. लाइसेंस और आरसी के लिए नियम भी पूरे देश में एक जैसे होंगे. प्रिंटिंग भी एक जैसी ही होगी. अभी तक राज्य के मुताबिक, ये अलग-अलग होती हैं. ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों का कहना है कि इससे ट्रैफिक की जिम्मेदारी संभालने वालों को भी सुविधा होगी. नए बदलाव के बाद ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा.
एक क्लिक में मिलेगा सारा रिकॉर्ड
ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर केंद्र सरकार ने पिछले साल एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया था, इसमें लोगों से विचार मंगाएं थे. सरकार ने आम लोगों से मिले सुझावों के आधार पर यह फैसला किया है और नया नोटिफिकेशन जारी किया.
माइक्रोचिप और QR कोड लैस होगा लाइसेंस
नए नियम के बाद ड्राइविंग लाइसेंस या आरसी में माइक्रोचिप और क्यूआर कोड होंगे. इससे पिछला रिकॉर्ड छिपाया नहीं जा सकेगा. क्यूआर कोड से केंद्रीय डेटा बेस से ड्राइवर और व्हीकल की पहले से सारे रिकॉर्ड एक जगह पढ़ा जा सकेगा.