Driving License : घर बैठे-बैठे 7 दिनों में मिल जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस, कैसे करना होगा अप्लाई, यहां जानिए पूरा प्रॉसेस
भारत सरकार ने अब ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का प्रॉसेस डिजिटलाइज कर दिया है. आप लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
भारत सरकार अंडर सेक्शन 4 के तहत हर भारतीय को लर्निंग लाइसेंस रखने की इजाजत देती है. इसे आप 16 साल की उम्र में भी ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको 50 सीसी से कम इंजन क्षमता का मोटरयान चलाने की ही अनुमति मिलती है. इसे विदाउट गियर व्हीकल के लाइसेंस भी कहा जाता है. ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने का पहला कदम लर्निंग लाइसेंस माना जाता है. इसके छह महीने के भीतर आपका स्थाई लाइसेंस के लिए आवेदन करना होता है.
अगर आप भी लर्निंग लाइसेंस हासिल करना चाहते हैं, तो अब इसके लिए आपको आरटीओ के चक्कर काटने की कोई जरूरत नहीं है. भारत सरकार ने अब ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का प्रॉसेस डिजिटलाइज कर दिया है. आप लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. परमानेंट लाइसेंस के लिए आपको आरटीओ ऑफिस विजिट करना ही होगा. यहां जानिए ऑनलाइन आवेदन करने का पूरा प्रॉसेस.
https://sarathi.parivahan.gov.in/sarathiservice/stateSelection.do पर जाना होगा.