मकान के कम्प्लीशन सर्टिफिकेट के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर, आसान हुई राह
दिल्ली में कम्प्लीशन सर्टिफिकेट पाने की राह आसान हो गई है. एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि कम्प्लीशन सर्टिफिकेट पाने के लिए लोगों को विभाग के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे.
दिल्ली में कम्प्लीशन सर्टिफिकेट पाने की राह आसान हो गई है. एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि कम्प्लीशन सर्टिफिकेट पाने के लिए लोगों को विभाग के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. प्रमाणपत्र देने वाली एजेंसियां इमारत का इंस्पेक्शन करने के बाद तत्काल रिपोर्ट देंगी. अगर एजेंसियां ऐसा करने में विफल रहती हैं तो मान लिया जाएगा कि उन्हें किसी तरह की आपत्ति नहीं है. इसके बाद इमारत को कम्प्लीशन सर्टिफिक्ट जारी कर दिया जाएगा. सरकार ने ईज ऑफ डुइंग बिजनेस के तहत यह व्यवस्था लागू की है.
3 विभागों से लेनी होती है NOC
दैनिक जागरण की खबर की मानें तो प्रॉपर्टी के निर्माण के बाद मकान मालिक को फायर डिपार्टमेंट, दिल्ली जल बोर्ड और बिजली विभाग से कम्प्लीशन सर्टिफिकेट लेना होता है. ये विभाग इमारत का निरीक्षण करने के बाद प्रमाण पत्र जारी करने के लिए NOC देते हैं. मौजूदा समय में ये विभाग अलग-अलग समय पर इंस्पेक्शन के लिए अपनी टीम भेजते थे. इससे सर्टिफिकेट जारी होने में काफी समय लग जाता था.
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GST में मिलेगी राहत
अगर किसी प्रॉपर्टी का कम्प्लीशन सर्टिफिकेट होता है तो उसकी सेल में GST नहीं लगता है. वैसे नक्शा पास होने के बाद कंस्ट्रक्शन पूरा होने पर कम्प्लीशन सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होता है. सरकार ने इस नियम को सरल बनाने के लिए ईज ऑफ डुइंग बिजनेस के तहत कुछ उपाय किए हैं. इसके लिए तीनों विभागों को आदेश दिया गया है वे एकसाथ इंस्पेक्शन कर रिपोर्ट जारी करें.