बिल्डर अपने प्रोजेक्ट को बेचने के लिए लोगों को तरह के तरह के ऑफर्स और लालच दे रहे हैं. इसमें एक ऑफर ये भी है कि डाउन पेमेंट में अपने फ्लैट का कब्जा लो और रजिस्ट्री भी बाद में हो जाएगी. लेकिन यह गैरकानूनी है. अभी हाल ही में नोएडा के एक बिल्डर के खिलाफ इसी तरह के एक मामले में पुलिस ने मामला दर्ज किया है.

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जानकारी के मुताबिक, नोएडा के एमएसएक्स बिल्डर और सती लीला सहकारी आवास समिति के खिलाफ कासना कोतवाली में मामला दर्ज हुआ है. इन पर स्टॉम्प चोरी करके सरकार को लाखों का चूना लगाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, नोएडा जिला प्रशासन द्वारा इन दिनों राजस्व वसूली को लेकर एक अभियान चलाया हुआ है.

स्टॉम्प विभाग को करोड़ों का चूना

जिलाधिकारी के आदेश पर स्टॉम्प विभाग ने बिना रजिस्ट्री कब्जा देने पर साइट-4 स्थित एमएसएक्स बिल्डर और सिग्मा-4 स्थित सती लीला सहकारी आवास समिति के खिलाफ नोटिस जारी किया था. स्टॉम्प विभाग ने बताया इन्हें कई बार नोटिस जारी किया गया था, लेकिन किसी ने भी नोटिस का जवाब नहीं दिया. अंत में दोनों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया गया है. 

स्टॉम्प विभाग ने बताया कि बिल्डर ने साइट-4 स्थिल मॉल में 31 दुकानों पर बिना रजिस्ट्री के ही कब्जा दिया हुआ है. जिससे विभाग को करीब 65 लाख के टैक्स का नुकसान हुआ है. साथ ही सती लीला सहकारी आवास समिति ने सिग्मा-4 में ग्रैंड फोर्ट के नाम से प्रोजेक्ट में 180 फ्लैटों पर बिना रजिस्ट्री के ही कब्जा दिया हुआ है. इससे स्टॉम्प विभाग को करीब 5.5 करोड़ के राजस्व का चूना लगा है. 

समय पर कब्जा नहीं देने पर बिल्डर पर जुर्माना

उधर, रेरा ट्रिब्यूनल ने लगभग 70 मामलों की सुनवाई की. सुनवाई के दौरान ऐसे कई मामले सामने आए जिनमें बिल्डरों ने तय समय पर खरीदारों को फ्लैट का कब्जा नहीं दिया. रेरा ने इस तरह के मामलों में अर्थ यूनिवर्सल इंफ्राटेक और अर्थ कंस्ट्रक्शन बिल्डर के खिलाफ जुर्माना लगाने का आदेश दिया. सोमवार को रेरा सदस्य बलविंदर कुमार और भानु प्रताप सिंह ने कई बिल्डरों के खिलाफ 70 मामलों की सुनवाई की.