टैक्स फ्री होगा राम मंदिर के लिए दिया गया दान, सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन
अगर आप इस साल राम मंदिर के लिए दान देते हैं तो सीबीडीटी की ओर से आपको बड़ी राहत दी जाएगी. दरअसल, वित्त मंत्रालय की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि अगर आप चालू वित्त वर्ष में दान करते हैं तो आपको टैक्स में छूट दी जाएगी.
अगर आप इस साल राम मंदिर के लिए दान देते हैं तो सीबीडीटी की ओर से आपको बड़ी राहत दी जाएगी. दरअसल, वित्त मंत्रालय की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि अगर आप चालू वित्त वर्ष में दान करते हैं तो आपको टैक्स में छूट दी जाएगी. ये छूट श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में दान देने पर ही मिलेगी.
इन लोगों को मिलेगा छूट का फायदा
नोटिफिकेशन के मुताबिक, राम मंदिर ट्रस्ट में दान करने पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80जी के तहत आयकर में छूट मिलेगी. बता दें कि इस साल ''श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट'' बनाया गया था और मंदिर बनाने के लिए इसी के तहत सारे दान लिए जा रहे हैं. जो भी कैंडिडेट इस ट्रस्ट को दान करेगा टैक्स में छूट का फायदा उन लोगों को ही मिलेगा.
रसीद होना जरूरी
आयकर छूट का दावा करने के लिए ये जरूरी है कि ट्रस्ट से मिली दान की रसीद आपके पास हो. इसमें ट्रस्ट का नाम, पता, पैन, दान देने वाले का नाम और दान की राशि का ब्योरा होना चाहिए.
अप्रैल में खोला गया है खाता
राम जन्मभूमि ट्रस्ट का खाता खुलने के बाद आधिकारिक तौर पर 2 अप्रैल को इस बारे में जानकारी दी गई थी. इस खाते में 9 अप्रैल तक 5 करोड़ से ज्यादा रकम जमा हो चुके थे. दान करने वालों में सबसे ज्यादा वो लोग थे, जो एक रुपए से लेकर 11 हजार तक की रकम खाते में डाल रहे हैं.
मिलती है टैक्स में छूट
बता दें कि धारा 80 जी के तहत सभी धार्मिक ट्रस्टों को छूट नहीं दी जाती है. किसी भी धार्मिक ट्रस्ट को पहले धारा 11 और 12 के तहत आयकर छूट के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना होता है, जिसके बाद धारा 80 जी के तहत छूट दी जाती है. इससे पहले, केंद्र सरकार ने 2017 में 80जी के तहत कई धार्मिक ट्रस्ट को छूट दी थी. ये धार्मिक स्थान हैं- चेन्नई में अरुलमिगु कपालेश्वर थिरुकोइल, अरियाकुडी श्री श्रीनिवास पेरुमल मंदिर और सज्जनगढ़, महाराष्ट्र में श्री राम और रामदास स्वामी समाधि मंदिर और रामदास स्वामी मठ.
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इनकम टैक्स की धारा 80 जी के तहत कोई भी शख्स, एचयूएफ या कंपनी किसी फंड या चैरिटेबल संस्था को दिए गए दान पर टैक्स छूट ले सकता है. शर्त ये है कि आप जिस संस्था को यह दान देते हैं, वह सरकार के पास रजिस्टर्ड जरूर होनी चाहिए. इस कटौती का फायदा कोई भी व्यक्ति या टैक्सपेयर्स ले सकता है, उसे दान करने में तय शर्तों का ध्यान रखना होगा. यह योगदान चेक या कैश के माध्यम से किया जा सकता है.