कुत्ता पालने पर चुकानी होगी रजिस्ट्रेशन फीस, इस शहर में क्यों उठाया ये कदम? रजिस्टर्ड नहीं होने पर मालिक पर होगी FIR
TAX on Pet Dog: प्रयागराज नगर निगम ने ऐसे लोगों से कर वूसलने का फैसला किया है जो अपने घरों में कुत्ता पालते हैं. ऐसे लोगों से 690 रुपये सालाना कुत्ता कर वसूला जाएगा.
TAX on Pet Dog: प्रयागराज नगर निगम ने कुत्ता पालने वाले लोगों से टैक्स वूसलने का फैसला किया है. ऐसे लोगों से 690 रुपये सालाना कुत्ता कर (Dog Tax) वसूला जाएगा और ये टैक्स नहीं देने वाले लोगों पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा. यह टैक्स प्रयागराज नगर निगम में जमा करना होगा. पालतू कुत्तों के रजिस्ट्रेशन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उनसे रेबीज जैसी बीमारियां फैलती हैं.
टैक्स नहीं देने पर लगेगा जुर्माना
पशु कल्याण कार्यालय के विजय अमृतराज के मुताबिक, शहर में कुत्ता पालने वालों से हर साल 690 रुपये 'कुत्ता कर' वसूला जाएगा और टैक्स नहीं देने पर ₹5,000 जुर्माना लगेगा. रजिस्ट्रेशन शुल्क ₹1,000 है और पंजीकरण नहीं कराने पर 7 साल की सजा का प्रावधान है. 'कुत्ता कर' का टोकन कुत्ते के गले में पहनाना अनिवार्य है.
कुत्ते के गले में पहनाना होगा टोकन
कुत्ते के रजिस्ट्रेशन के बाद नगर निगम के पशु चिकित्सा और कल्याण अधिकारी के कार्यालय से कुत्ता कर का टोकन दिया जा रहा है. इस सिक्का आकार वाले टोकन को कुत्ते के गले में पहनाया जाना अनिवार्य होगा. फिलहाल प्रयागराज नगर निगम की 3 सदस्यीय टीम घर-घर जाकर कुत्ता पालन करने वालों को इस योजना के बारे में बता रही है और उसका रजिस्ट्रेशन भी कर रही है.