दिल्ली सरकार 1 जनवरी, 2022 से 10 साल से पुराने सभी डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने जा रही है. इन वाहनों को उसी स्थिति में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) दिया जाएगा, जब वे किसी और राज्य में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे.

दिल्ली सरकार करेगी इन वाहनों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल

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नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों का पालन करते हुए दिल्ली सरकार ने गुरुवार को बताया कि वह 1 जनवरी से उन सभी डीजल वहनों, जिन्होंने 10 साल से अधिक का समय पूरा कर लिया है, उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने जा रही है. 

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हालांकि दिल्ली परिवहन विभाग ने इस सप्ताह के शुरू में जारी एक आदेश में कहा था कि उन डीजल वाहनों को जिन्होंने 15 साल या उससे अधिक समय पूरा कर लिया है, उन्हें किसी हालत में NOC नहीं जारी किया जाएगा. 

NGT ने जारी की थी गाइडलाइंस

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने दिल्ली-एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के रजिस्ट्रेशन और चलने पर प्रतिबंध से संबंधित निर्देश जारी किए हैं.

जुलाई 2016 में एक आदेश में, NGT ने कहा था कि वे डीजल वाहन जो 10 साल से अधिक पुराने हैं, उनके रजिस्ट्रेशन को बिना किसी चूक के कैंसिल किया जाएगा. इसमें 15 साल या उससे पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का काम सबसे किया जाना था.

दिल्ली परिवहन विभाग ने जारी किया आदेश

दिल्ली परिवहन विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि 1 जनवरी, 2022 को दिल्ली में ऐसे सभी डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा, जो उस तारीख को 10 पूरे कर चुके हैं. विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि 10 साल या उससे पुराने डीजल वाहन और 15 साल या उससे पुराने पेट्रोल व्हीकल को देश में कहीं और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए NOC जारी किया जाएगा.

परिवहन विभाग ने कहा कि यहि वाहन के मालिक अपने गाड़ियों का इस्तेमाल जारी रखना चाहते हैं, तो अपने 10 साल से अधिक पुराने डीजल और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों को इलेक्ट्रिक व्हीकल में बदल सकते हैं.