दिल्ली सरकार का सख्त एक्शन! बिना PUC सर्टिफिकेट गाड़ी चलाने पर 10 हजार तक जुर्माना, जाना पड़ जाएगा जेल
दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग ने सार्वजनिक सूचना जारी कर कहा है कि ऐसी सभी गाड़ियों के लिए जिनका रजिस्ट्रेशन 1 साल पुराना है और वो EV/ Battery चालित नहीं हैं, उनको PUC के साथ चलना अनिवार्य है.
(Representational Image)
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राजधानी दिल्ली में गाड़ी चलाने वालों को अब PUC सर्टिफिकेट की अनदेखी भारी पड़ सकती है. दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग ने सार्वजनिक सूचना जारी कर कहा है कि ऐसी सभी गाड़ियों के लिए जिनका रजिस्ट्रेशन 1 साल पुराना है और वो EV/ Battery चालित नहीं हैं, उनको PUC के साथ चलना अनिवार्य है. दिल्ली में पॉल्यूशन कंट्रोल और एयर क्वालिटी में सुधार करने के अपनी कोशिशों के अंतर्गत दिल्ली सरकार ने सभी वाहन मालिकों से पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) तैयार कराने के लिए कहा है.
दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग का कहना है कि डेटाबेस के मुताबिक जिन ऐसी सभी गाड़ियों को ऑटो चालान किया जाएगा, जिनका पीयूसी सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका है. यह चालाना मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 190 (2) के अंतर्गत जारी किया जाएगा, जिसमें PUC सर्टिफिकेट नहीं रखने पर 3 महीने की सज़ा या 10,000 रुपये का जुर्माना या दोनो हो सकता है. साथ ही 3 महीने के लिए लाइसेंस भी सस्पेंड माना जाएगा.
इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्वाइंट, बैटरी स्वैप का बन रहा डेटाबेस
दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग और बैटरी स्वैप स्टेशन के लिए डेटाबेस बना रही है. इसके लिए सरकार ने सभी ऑपरेटर से 3 हफ्ते में जानकारी मांगी है. दिल्ली के ट्रांसपोर्ट विभाग ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा है कि इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों को रीयल टाइम में चार्जर, उनकी संख्या, साइट, पेमेंट रेट, पेमेंट मोड की जानकारी मिलेगी. इसके साथ ही चार्जिंग के लिए प्रति KWh या प्रति घन्टा दर स्पष्ट करने को कहा है. ई-वाहन मालिकों को मैप पर खाली स्टेशन और चार्जर की टाइप और संख्या की जानकारी मिलेगी. दिल्ली सरकार ने 7 अगस्त 2020 को दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी नोटिफाई की थी. इसके कार्यान्वयन के लिए एक नोडल एजेंसी बनाई गई थी.
09:03 AM IST