Delhi excise policy case: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी को राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंजूर कर लिया है. मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी केजरीवाल को 1 लाख रुपये के जमानती बॉन्ड पर ये राहत मिली है. 

ईडी का याचिका हुई खारिज

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

दिल्ली कोर्ट ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े एक धनशोधन मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को गुरुवार को जमानत दे दी. विशेष न्यायाधीश न्याय बिंदु ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक केजरीवाल को यह राहत दी. अदालत ने अरविंद केजरीवाल के जमानत आदेश पर 48 घंटे के लिए रोक लगाने का प्रवर्तन निदेशालय (ED) का आग्रह भी खारिज कर दिया. 

 

Delhi excise policy case | Rouse Avenue court allows the bail application of CM Arvind Kejriwal and grants bail to him on a bail bond of Rs 1 lakh

(File photo) pic.twitter.com/kAsqVTYVtu

— ANI (@ANI) June 20, 2024

तीन जुलाई तक हिरासत में थे केजरीवाल

न्यायाधीश ने नियमित जमानत के लिए केजरीवाल द्वारा दायर किये गये आवेदन पर अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश दिया. अदालत ने बुधवार को इस मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत तीन जुलाई तक के लिए बढ़ा दी थी.