केजरीवाल को हाई कोर्ट से राहत नहीं, CM पद से हटाने वाली याचिका पर होगी सुनवाई, LG ने कहा- जेल से नहीं चलेगी सरकार
Delhi CM Arvind Kejriwal: दिल्ली हाई कोर्ट गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को पद से हटाने की मांग वाली जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करेगा.
Delhi CM Arvind Kejriwal: दिल्ली हाई कोर्ट गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को पद से हटाने की मांग वाली जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करेगा. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी. दिल्ली निवासी याचिकाकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता सुरजीत सिंह यादव ने दलील दी है कि एक्साइज पॉलिसी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी उन्हें सार्वजनिक पद संभालने के लिए अयोग्य बनाती है.
अरविंद केजरीवाल 28 मार्च तक हिरासत नहीं
यादव ने तर्क दिया है कि वित्तीय घोटाले में फंसे एक मुख्यमंत्री - जो 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में हैं, उन्हें पद पर बने रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि उनका कारावास में होना न केवल कानून की उचित प्रक्रिया में बाधा डालता है, बल्कि राज्य की संवैधानिक मशीनरी को भी कमजोर करता है.
क्यों मुख्यमंत्री पद पर नहीं रह सकते केजरीवाल?
याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 163 और 164 का हवाला देते हुए दावा किया है कि एक कैदी केजरीवाल को मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को पूरा करने में अक्षम बनाती है. याचिका में जेल में बंद मुख्यमंत्री द्वारा जेल से सरकारी कामकाज संचालित करने की व्यावहारिकता के बारे में भी कहा गया है. इसमें सुझाव दिया गया है कि केजरीवाल तक पहुंचने वाली सभी सामग्रियों पर जेल अधिकारियों द्वारा लगाई गई जांच मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें दी गई गोपनीयता की शपथ का उल्लंघन करेगी.
इसके अलावा, यादव ने तर्क दिया है कि केजरीवाल को अपना पद बरकरार रखने की इजाजत देने से उन्हें उन जांचों को प्रभावित करने की इजाजत मिल जाएगी, जिसमें उन्हें फंसाया गया है और यह आपराधिक न्यायशास्त्र के सिद्धांतों का खंडन करता है. याचिकाकर्ता ने अदालत से आग्रह किया है कि वह क्वो वारंटो की रिट जारी करे, जिससे केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के अपने अधिकार को सही ठहराने के लिए मजबूर किया जा सके और आखिरकार उन्हें पद से हटाया जा सके.
जेल से नहीं चलेगी सरकार: दिल्ली एलजी
दिल्ली के उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना ने बुधवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी सरकार जेल से नहीं चलाई जाएगी. सक्सेना की यह टिप्पणी आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं के उन बयानों की पृष्ठभूमि में आई, जिसमें उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल जेल में रहने के बावजूद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे. AAP नेताओं ने कई मौकों पर केजरीवाल के इस्तीफे से इनकार किया और जोर देकर कहा कि वह जेल के अंदर से अपनी सरकार चलाएंगे.