दिल्‍ली-NCR में एयर पॉल्‍यूशन से लोगों का बुरा हाल है. धुंध के साथ हवा की गुणवत्‍ता (Air Quality Index) एकदम खराब हो चुकी है. इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दाखिल हुई है. बुधवार को इस याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट यूपी, हरियाणा और पंजाब सरकार को पराली न जलाने वाले किसानों को प्रोत्साहन राशि देने का आदेश दिया. 

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कोर्ट ने कहा कि 7 दिन के अंदर छोटे/वंचित किसानों को 100 रुपये प्रति किवंटल की आर्थिक सहायता दी जाए ताकि वे अपने खेत को साफ करने के लिए पराली न जलाएं.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा-कृषि देश की रीढ़ की हड्डी है. छोटे/वंचित किसानों के हितों को सुरक्षित रखा जाना चाहिए. फंड की कमी का हवाला देकर सरकार उन्हें इग्नोर नहीं कर सकती. कोर्ट ने राज्य सरकारों से कहा कि वे पराली से निपटने के लिए किराए पर किसानों को मशीन उपलब्ध कराएं.

इससे पहले सुनवाई में पंजाब के मुख्य सचिव को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि हम आपको यहां से सस्पेंड करके पंजाब भेजेंगे अगर आपका जवाब यही है ही केंद्र सरकार को इस मामले में कुछ करना चाहिए, आप अपने तंत्र को संभालने में पूरी तरह विफल रहे हैं-नीचे से ऊपर तक.

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार के मुख्य सचिव को फटकार लगाते हुए कहा कि अपने पराली खरीदने के लिए क्या किया अपने पास क्या प्लान है आप इसके लिए ज़िम्मेदार हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी पराली नहीं जलनी चाहिए.

कोर्ट ने कहा कि अगर सरकारों से कुछ नहीं हो सकता तो आप छोड़ दीजिए हम देख लेंगे, हम सब कुछ कर लेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को प्रदूषण रोकने के लिए रोड मैप बनाने के लिए 7 दिन का समय दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ किसानों पर कार्यवाही करने से कुछ होगा, आप उनको मूलभूत सुविधा नहीं दे रहे हैं और उन पर कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसे तो कानून व्यवस्था कायम करने में दिक्कत आएगी.

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार के मुख्य सचिव से कहा कि अमीर किसान बेहद अमीर है गरीब किसान बेहद गरीब है, यह आपको भी पता है कि गलती किसकी है.