Delhi Air Pollution: दिल्ली-NCR में  AQI लेवल रोजाना खराब होते जा रहा है. दिल्ली में वायु गुणवत्ता के 'बहुत गंभीर' श्रेणी में पहुंच गया है. बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कल सभी संबंधित विभागों की बैठक बुलाई है. इसके साथ ही GRAP- 4 को सख्ती से लागू कर दिया गया है.

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पूरे NRC में GRAP के चरण IV लागू वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के लिए चरण I, II और III के तहत सभी कार्रवाइयों के अलावा, तत्काल प्रभाव से पूरे NRC में GRAP के चरण IV को लागू करने का निर्णय लिया है. GRAP-4 में होगी ये पाबंदिया GRAP के चरण-IV के अनुसार 8-पॉइंट एक्शन प्लान आज से पूरे NCR में तत्काल प्रभाव से लागू की गई है. इस 8-पॉइंट एक्शन प्लान के अंतर्गत- दिल्ली में ट्रक यातायात का प्रवेश बंद करना(आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले/आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले ट्रकों और सभी LNG/CNG/ इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़कर). दिल्ली में चलने पर प्रतिबंध-आवश्यक वस्तुओं को ले जाने/आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वालों को छोड़कर, दिल्ली में पंजीकृत डीजल चालित मध्यम माल वाहन(MGVs) और भारी माल वाहन(HGVs) को छोड़कर सभी वाहन पर रोक लगा दी गई है. क्लास 6 तक के स्कूल बंद GRAP चरण-IV प्रतिबंधों में शामिल हैं. NCR राज्य सरकार के अंतर्गत और GNCTD के अंतर्गत आने वाली क्लास VI-IX, कक्षा XI को बंद करने और ऑनलाइन मोड में क्लास लेने पर निर्णय ले सकते हैं. NCR राज्य सरकार के अंतर्गत और GNCTD के अंतर्गत आने वाली, नगरपालिका और निजी कार्यालयों को 50% क्षमता पर काम करने और बाकी को घर से काम करने की अनुमति देने पर निर्णय लेगी. राज्य सरकारें अतिरिक्त आपातकालीन उपायों पर विचार कर सकती हैं जैसे कॉलेजों/शैक्षणिक संस्थानों को गैर-आपातकालीन बंद करना और गतिविधियों को बंद करना, पंजीकरण संख्या के आधार पर ऑड-ईवन आधार पर वाहनों को चलाने की अनुमति देना आदि. क्‍या है GRAP GRAP यानी Graded Response Action Plan. इसके चार चरण होते हैं.  एयर क्ववालिटी इंडेक्स 'खराब' स्तर पर होता है, तब ट्रैप का पहला चरण लागू किया जाता है. एयर क्ववालिटी इंडेक्स 'बहुत खराब' होने पर ग्रैप का दूसरा चरण लागू किया जाता है. AQI की 'गंभीर' स्थिति में ग्रैप का चरण तीसरा चरण लागू किया जाता है और जब  एयर क्ववालिटी इंडेक्स 450 को पार कर जाता है, तब ग्रैप का चौथा तब लागू किया जाता है. GRAP 4 में होगी ये पाबंदिया दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड हल्के कमर्शियल वाहनों को, आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले/आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले वाहनों को छोड़कर दिल्ली में प्रवेश करने की परमीशन नहीं दी जाएगी.आवश्यक वस्तुओं को ले जाने/आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले वाहनों को छोड़कर, दिल्ली में रजिस्टर्ड डीजल गाड़ियां मध्यम और भारी माल वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगाया गया. सरकार प्राइमरी स्कूल के अलावा क्लास 6 के ऊपर भी स्कूलों को बंद करने का फैसला ले सकती है. ये हैं AQI के छह मानक एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) के छह मानक  होते हैं, अगर AQI 0-50 के बीच होता हो तो अच्छा', 51-100 के बीच 'संतोषजनक', 101 से 200 के बीच 'सामान्य', 201 से 300 के बीच 'खराब', 301 से 400 के बीच 'बहुत खराब' और 401 से 500 के बीच 'गंभीर' माना जाता है.