ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएंगे श्रमिक, भविष्य में काम बंदी होने पर नहीं होगी परेशानी
मजदूर भत्ता योजना के लिए श्रमिकों को नगर निगम, नगर पालिका, नगर निकाय या ग्राम पंचायत में जाकर आवेदन करना होगा.
लॉकडाउन (Lockdown) में काम-धंधे ठप होने से सबसे ज्यादा असर दहाड़ी श्रमिकों (daily wage earners) पर पड़ा है. हालांकि सरकार ने गरीब और मजबूर वर्ग के लोगों की मदद के लिए तमाम उपाय किए हैं. जगह-जगह शेल्टर होम बनाकर उनके ठहरने, खाने-पीने की व्यवस्था की गई है. सरकार ने रजिस्टर्ड मजदूरों के खाते में पैसे भी ट्रांसफर किए गए हैं.
लेकिन परेशानी उन श्रमिकों के सामने सबसे ज्यादा है, जिनके रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखे हैं. लॉकडाउन में होने वाली परेशानियों से सबक लेते हुए सभी लोगों को सरकारी योजनाओं में अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लेना चाहिए. जिन श्रमिकों ने इन योजनाओं में अपना नाम दर्ज नहीं कराया है, वे भी समय रहते अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें. ताकि भविष्य में इस तरह के किसी भी संकट के समय सरकारी इमदाद हासिल की जा सके.
सरकार ने मजदूर वर्ग के लोगों या दिहाड़ी मजदूर के लिए मजदूर योजना ( Majdur Yojana Aavedan) शुरू की है जिसमें एक निश्चित राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी गई है.
हर राज्य सरकार ने अपने-अपने यहां अलग-अलग नाम से श्रमिकों की मदद के लिए ये योजना शुरू की हुई हैं. उत्तर प्रदेश में इस योजना को मुख्यमंत्री मजदूर अनुदान योजना नाम दिया है. इस योजना में रजिस्टर्ड श्रमिकों के खाते में लॉकडाउन के दौरान 1000-1000 रुपये ट्रांसफर किए गए.
योजना की पात्रता और दस्तावेज
आप एक श्रमिक हैं और इस योजना का फायदा उठाना चाहते हैं आपके पास रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ जरूरी कागजात होने चाहिए. तभी आपको इस योजना का फायदा मिलेगा.
- श्रमिक को उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए.
- श्रमिक के पास श्रम विभाग, नगर विकास या ग्राम सभा में रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए.
- श्रमिक इनमें से किसी विभाग में रजिस्टर्ड है तो पैसा सीधा उसके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा.
- भट्टा मजदूरों के लिए रजिस्ट्रेशन का अलग से प्रावधान है.
- भट्टा मजदूर को रजिस्ट्रेशन के लिए www.uplabour.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा.
ऐसे करें आवेदन
-मजदूर भत्ता योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए श्रमिकों को नगर निगम, नगर पालिका , नगर निकाय या ग्राम पंचायत में जाकर आवेदन करना होगा.
- पटरी दुकानदार/ वेंडर, रिक्शा/ तांगा चालक, टेम्पो/ ऑटो/ ई रिक्शा चालक, दैनिक दिहाड़ी मजदूर/ मंडियो मे पल्लेदारी करने वाले / ठेलिया चलाने वाले, अन्य दैनिक कार्य करने वाले व्यक्ति नगर निगम मे नामित नोडल अधिकारी, नगर पालिका परिसद/ नगर पंचायत मे अधिशासी अधिकारी के यहां अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.
- नोडल अधिकारी नामित करने की जिम्मेदारी जिलाधिकारी को दी गई है.
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मजदूर भत्ता योजना का लाभ
इस योजना के तहत गरीब दिहाड़ी मजदूर और निर्माण श्रमिक (रिक्शा वाले, खोमचे वाले, रेहड़ी वाले, फेरी वाले, निर्माण कार्य करने वाले) को यूपी सरकार द्वारा 1000 रुपये मदद दी जा रही है.