Covid 19 precaution dose: कोरोना वैक्सीन की एहतियाती डोज ने नियमों में ढील देते हुए केंद्र सरकार ने गुरुवार को विदेश यात्रा करने वाले नागरिकों को उनके गंतव्य देश के गाइडलाइंस के अनुसार नौ महीने की प्रतीक्षा अवधि से पहले बूस्टर डोज लेने की अनुमति दे दी है.

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केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का विदेशी यात्रियों के लिए एहतियाती खुराक (precaution dose) के मानदंडों में ढील देने का निर्णय टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह (NTAGI) की सिफारिशों पर आधारित था.

हेल्थ मिनिस्टर ने किया ट्वीट

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया (Mansukh Mandaviya) ने एक ट्वीट में कहा, "भारतीय नागरिक और विदेश यात्रा करने वाले छात्र अब गंतव्य देश के दिशा-निर्देशों के अनुसार एहतियाती खुराक ले सकते हैं. यह नई सुविधा जल्द ही CoWIN पोर्टल पर उपलब्ध होगी."

 

सलाहकार पैनल ने पिछले हफ्ते सिफारिश की थी कि जिन लोगों को विदेश यात्रा करने की आवश्यकता है, वे नौ महीने के अनिवार्य अंतराल से पहले देश के लिए आवश्यक कोविड वैक्सीन की एहतियाती खुराक (Covid 19 precaution dose) ले सकते हैं.

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अभी क्या है नियम

वर्तमान में, देश में 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोग जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक के नौ महीने पूरे कर लिए हैं, वे एहतियाती खुराक के लिए पात्र हैं.