Tax Rebate: केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस (Coronavirus) के इलाज और मौत पर मिलने वाले मुआवजे पर टैक्स छूट नियमों का ऐलान किया है. एंप्लॉयर या किसी अन्य स्त्रोत से मिलने वाली मुआवजे की रकम पर लाभार्थियों के लिए टैक्स छूट के नियम लागू होंगे. टैक्स छूट के नियम रकम पाने वाले व्यक्ति के साथ-साथ उसके परिवार पर भी लागू होगी. सरकार (Government of India) ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा कि मुआवजे पर छूट के ये नियम 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगी.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में मुआवजे की रकम को लेकर कही थी ये बात

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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल संसद में पेश किए गए बजट 2022-23 में कहा था कि कोरोना से होने वाली मौत पर मरीज के परिवार को मिलने वाला 10 लाख रुपये तक का मुआवजा पूरी तरह से टैक्स-फ्री होगा. वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में बताया था कि जिन लोगों को मुआवजे में 10 लाख रुपये से ज्यादा प्राप्त होंगे, उन्हें टैक्स चुकाना होगा.

इससे पहले, केंद्रीय प्रत्यक्ष कराधान बोर्ड (सीबीडीटी) ने ऐलान किया था कि किसी भी कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति के इलाज के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा खर्च की गई कोई भी राशि टैक्स-फ्री होगी.

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि पिछले साल जून में भारत के वित्त मंत्रालय ने घोषणा की थी कि यदि किसी टैक्सपेअर के कोरोना के इलाज के लिए उसकी कंपनी किसी भी तरह की वित्तीय मदद करती है तो उस राशि पर किसी तरह का इनकम टैक्स नहीं लगाया जाएगा.

केंद्र सरकार ने पिछले साल दी थी 50 हजार रुपये के मुआवजे की जानकारी

बताते चलें कि केंद्र सरकार ने पिछले साल कोरोना वायरस से होने वाली मौत पर 50 हजार रुपये के मुआवजे का ऐलान किया था. कोविड-19 से होने वाली मौत पर मुआवजा प्राप्त करने के लिए मरीज का डेथ सर्टिफिकेट होना अनिवार्य होता है, जिसमें ये लिखा होना चाहिए कि उसकी मृत्यु कोरोना की वजह से हुई है. केंद्र सरकार के अलावा अलग-अलग राज्यों की सरकारों ने भी कोरोना की वजह जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के लिए मुआवजा और अन्य राहत का ऐलान किया था.