देश के हर हिस्से में सामान पहुंचाने के लिए गृह मंत्रालय ने बनाया कंट्रोल रूम, जारी की ये हेल्पलाइन
कोरोना वायरस महामारी के बीच देश भर में किए गए लॉकडाउन के बीच देश के हर हिस्से में आवश्यक वस्तुओं (Essential items) को पहुंचाने के लिए सरकार ने ट्रकों (Trucks) और माल ले जाने वाली गाड़ियों को इंटरस्टेट ट्रांसपोर्टेशन की अनुमति दी गई है. इनकी सहूलियत के लि गृह मंत्रालय ने कंट्रोल रूम बनाने के साथ ही हेल्पलाइन नम्बर जारी किया है.
कोरोना वायरस महामारी के बीच देश भर में किए गए लॉकडाउन (Lockdown) के बीच देश के हर हिस्से में आवश्यक वस्तुओं (Essential items) को पहुंचाने के लिए सरकार ने ट्रकों (Trucks) और माल ले जाने वाली गाड़ियों को इंटरस्टेट ट्रांसपोर्टेशन (Interstate transportation) की अनुमति दी गई है. अनुमति के बावजूद कई जगहों पर ट्रकों को रोके जाने की शिकायतें मिलीं. इन शिकायतों को दूर करने और लॉकडाउन के दौरान देश भर में अंतरराज्यीय आवाजाही के लिए खाली ट्रकों सहित मालवाहकों के ड्राइवरों और ट्रांसपोर्टरों की शिकायतों के जल्द से जल्द समाधान के लिए केंद्र सरकार ने गृह मंत्रालय ने खास कंट्रोल रूम बनाया है. इस कंट्रोल रूम में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) के अधिकारियों को भी तैनात किया गया है.
जारी की गई हेल्पलाइन
समस्याओं के तुरंत समाधान के लिए गृह मंत्रालय ने कंट्रोल रूम (Control room) का हेल्पलाइन नंबर (Helpline number) 1930 जारी किया है. लॉकडाउन से संबंधित कोई भी शिकायत दर्ज कराने के लिए ट्रक के ड्राइवर और ट्रांसपोर्टर (Transporter) इस नम्बर पर फोन करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इसके अलावा, एनएचएआई (NHAI) ने भी हेल्पलाइन नंबर 1033 जारी किया है. यहां राष्ट्रीय राजमार्ग (National Highway) से संबंधित शिकायतों दर्ज करायी जा सकती हैं.
रोज तैयार की जा रही है रिपोर्ट
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के परिवहन विभाग, परिवहन संघ ड्राइवरों और ट्रांसपोर्टरों को हर तरह की जानकारी प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं. गृह मंत्रालय के नियंत्रण कक्ष में एचओआरटीएच से प्रतिनियुक्त होकर आए अधिकारी परिवहन क्षेत्र, चालकों से संबंधित शिकायतों को लिखने और शिकायतों को दूर करने में मदद करेंगे. शिकायतों की एक रिपोर्ट रोज तैयार की जाएगी.
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गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन
लॉकडाउन के दौरान गृह मंत्रालय (Home Ministry) की ओर से जारी किए गए आदेशों के तहत ड्राइवर और क्लीनर को उनके घर से आने जाने सहित इंटरस्टेट ट्रांसपोर्टेशन को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं. केंद्र सरकार की ओर से आए दिन समीक्षा की जा रही है कि ट्रकों को आने जाने में मुश्किल न हो.