Lockdown में स्‍कूल-कॉलेज जबरदस्‍ती Fees भरने के लिए दबाव नहीं बना सकते. इंजीनियरिंग (Engineering), मैनेजमेंट (Management), आर्किटेक्चर (Architecture) और फार्मेसी (Pharmacy) से जुड़े कॉलेज और संस्थान, लॉकडाउन में छात्रों को फीस जमा कराने के लिए दबाव नहीं बना पाएंगे. यही नहीं इन कॉलेजों को शिक्षकों को वेतन भी टाइम पर देना होगा. 

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छात्रों और शिक्षकों को यह राहत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) के एक फैसले से मिली है. मानव संसाधन विकास मंत्रालय (HRD Ministry) के निर्देश पर AICTE ने इन कॉलेजों को एक लेटर जारी किया है. इस पत्र में लॉकडाउन के दौरान छात्रों को फीस जमा करने के लिए बाध्य न करने को कहा गया है. पत्र में शिक्षकों के वेतन का पेमेंट और उन्हें नौकरी से न निकालने के निर्देश भी है.

HRD मिनिस्ट्री के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान छात्रों और शिक्षकों के हितों का ध्यान रखते हुए यह कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं. एआईसीटीई के सचिव प्रो. राजीव कुमार ने इस पत्र में दिशा-निर्देश जारी किए हैं. एआईसीटीई के मुताबिक स्थिति सामान्य होने पर फिर दिशानिर्देश जारी होंगे.

सभी कॉलेज और शिक्षण संस्थानों को अपनी वेबसाइट और नोटिस बोर्ड यह जानकारी उपलब्ध करानी होगी. छात्र शिक्षक या फिर शिक्षण संस्थान सोशल मीडिया पर मौजूद किसी फेक न्यूज के कारण परेशानी में न आएं, इसके लिए छात्रों को AICTE, UGC और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर मौजूद जानकारियों पर ही विश्वास करने को कहा गया है.

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प्रधानमंत्री स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम भी इस दौरान पहले की तरह चालू रहेगी. लॉकडाउन के चलते जो छात्र इंटर्नशिप नहीं कर पाए हैं, वे घर पर बैठकर ऑनलाइन इसे पूरा कर सकते हैं. 

वहीं ऑनलाइन परीक्षा और सेमेस्टर परीक्षा पर UGC की कमेटी रिपोर्ट तैयार कर रही है. रिपोर्ट के आधार पर एआईसीटीई 2020 के लिए नया अकेडमिक कलेंडर और वार्षिक परीक्षा के लिए नई गाइडलाइन जारी करेगी.