चिटफंड पीएसीएल (PACL) या पर्ल्स ग्रुप (Pearls group) के करीब छह करोड़ निवेशकों को उनका पैसा वापस करने की प्रक्रिया सेबी (SEBI) द्वारा शुरू किए जाने के साथ ही निवेशकों के मन में कई तरह के सवाल है. जैसे क्या उनका पैसा ब्याज सहित वापस किया जाएगा और मूलधन की गणना किस तरह होगी. सेबी ने बताया है कि फिलहाल निवेशकों को सिर्फ उनका मूल धन ही वापस किया जाएगा. पीएसीएल ने जिस भारी भरकम रिटर्न का वादा किया था, उसे देना संभव नहीं है. मूल धन से आशय है कि जो रकम अभी तक आपने पीएसीएल को जमा की है.

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मूलधन क्या है?

सेबी के मुताबिक पीएसीएल की स्कीम के दौरान पीएसीएल को किए गए सभी भुगतान को मूलधन में जोड़ा जाएगा. चाहें आपने भुगतान किश्तों में किया हो या एकमुश्त. जैसे अगर किसी व्यक्ति ने 2 साल तक प्रतिमाह 3000 रुपये जमा किया है तो उसका मूलधन 72000 रुपये हुआ. जिन निवेशकों का मूल धन 2500 रुपये या इससे कम है, उन्हें उनकी जमा राशि वापस की जा चुकी है.

कितना मिलेगा ब्याज?

फिलहाल रिफंड की मौजूदा प्रक्रिया के तहत कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा. सेबी इस समय पीएसीएल की प्रॉपर्टी की नीमाली कर रहा है. इस नीलामी से मिली धनराशि से निवेशकों को उनका पैसा लौटाया जाएगा. फिलहाल सेबी की प्राथमिकता है कि सभी को कम से कम उनका मूलधन वापस कर दिया जाए.

रिफंड की रकम कब मिलेगी?

रिफंड के लिए आए सभी आवेदनों का सत्यापन किया जाएगा और इस बात पर गौर किया जाएगा कि समिति के पास रिफंड के लिए कितना पैसा है. पीएसीएल की संपत्तियों की नीलामी की प्रक्रिया जारी है और पैसे आते ही निवेशकों को रिफंड की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. उम्मीद है कि जिन निवेशकों के कम राशि होगी, उन्हें पहले रिफंड किया जाएगा, हालांकि सेबी ने इस बारे में कुछ कहा नहीं है.

रिफंड के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको वही नाम देना होगा जो पीएसीएल के प्रमाणपत्र पर लिखा हुआ है और साथ ही पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाते का विवरण और पीएसीएल का प्रमाणपत्र तथा रसीदें भी अपलोड करनी होंगी.