कम नहीं हो रही आम्रपाली बिल्डर की मुश्किलें, CBI ने 230 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी का मामला किया दर्ज
FIR against Amrapali Developers: सीबीआई अधिकारियों ने कहा, कि कंपनी पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र और आंध्रा बैंक के साथ 230 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी का आरोप है.
FIR against Amrapali Developers: सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने आम्रपाली लेजर वैली डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, उसके डायरेक्टर अनिल शर्मा और कुछ दूसरे लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. 230 करोड़ रुपए से ज्यादा की कथित बैंक धोखाधड़ी का ये FIR दर्ज की गई है. सीबीआई अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा, कि कंपनी पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र और आंध्रा बैंक के साथ 230 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी करने का आरोप है.
एफआईआर के मुताबिक, इन बैंकों ने उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा के टेक जोन-4 इलाके में 1.06 लाख वर्ग मीटर प्लॉट पर एक हाउसिंग बिल्डिंग डेवलेप करने के लिए लोन की मंजूरी दी थी. कंपनी यह कर्ज चुकाने में विफल रही, जिसके बाद 31 मार्च, 2017 को उनके खाते को नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (NPA) घोषित कर दिया गया था.
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CBI ने कई जगहों की ली तलाशी
बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शिकायत में आरोप लगाया है कि "इस रवैये से बैंक को 230.97 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है." अधिकारियों ने बताया कि प्राथमिकी के बाद सीबीआई ने गुरुवार को दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में चार स्थानों पर तलाशी भी ली थी. आम्रपाली समूह के फ्लैट खरीदारों के एक ग्रुप ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में वादा किए गए फ्लैटों की समय पर अलॉट नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट में शिकायत की थी.
आम्रपाली डेवलपर्स का 42,000 फ्लैट डेवलेप करने और बेचने का वादा था. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए फॉरेंसिक ऑडिट का आदेश दिया था. सीबीआई ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) और धारा 420 (धोखाधड़ी) और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की है.