हरियाणा में मॉल्स और दुकानों को खोलने की मिली मंजूरी, इन गाइडलाइंस को करना होगा फॉलो
अब राज्य में सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक दुकानें खोली जा सकेंगी, लेकिन सिर्फ ऑड-ईवन फॉर्मूला फॉलो करते हुए. इसके अलावा भी कई पाबंदियों में राहत दी गई है.
Haryana Unlock Update: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (Manohar Lal Khattar) ने 7 जून तक लॉकडाउन (Lockdown) को बढ़ा दिया है. सरकार ने इस लॉकडाउन में कुछ ढील देने का ऐलान किया है. गाइडलाइन जारी करते हुए लोगों को दुकान और मॉल्स (Shops and Mall) को खोलने की मंजूरी दी है. अब राज्य में सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक दुकानें खोली जा सकेंगी, लेकिन सिर्फ ऑड-ईवन फॉर्मूला फॉलो करते हुए. इसके अलावा भी कई पाबंदियों में राहत दी गई है.
ऑड-ईवन फॉर्मूला का करना होगा पालन
सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि, 'हमने COVID लॉकडाउन को 7 जून तक बढ़ाने का फैसला किया है. दुकानें अब सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगी. दुकानदारों को ऑड-ईवन (Odd-Even) फॉर्मूला का पालन करना होगा. उन्होंने कहा कि राज्य में 15 जून तक एज्युकेशनल इंस्टीट्यूट बंद रहेंगे. साथ ही रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू (Haryana Night Curfew Timing) जारी रहेगा.
समय में किया गया बदलाव
बता दें सीएम का कहना है कि, 'भले ही राज्य में कोविड-19 की स्थिति में सुधार हुआ हो, लेकिन यह फैसला किया गया है कि 'महामारी अलर्ट/ सुरक्षित हरियाणा' (Coronavirus Alert/ Safe Haryana) लॉकडाउन (Lockdown) को कुछ और रियायतों के साथ 7 जून सुबह 5 बजे तक बढ़ाया जाएगा. साथ ही जिन दुकानों को पूर्व में ऑड-ईवन (Odd-Even) के आधार पर सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक खोलने की मंजूरी दी गई थी वो अब सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुल सकेंगी. '
मॉल्स खोलने की खास शर्तें
मार्केट ऑर्गेनाइजेशन (Market Organisation) की तरह से सरकार को रिपोर्ट भेजी गई है. इसके बाद से ही सरकार द्वारा समय को बदलने का फैसला किया गया है. बता दें सीएम ने कहा कि, दुकानें अब भी ऑड-ईवन (Odd-Even) के आधार पर ही खुलेंगी. दूसरी तरफ मॉल्स को भी खोला जा सकेगा, लेकिन कुछ खास शर्तों के साथ सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक.' सीएम ने आगे कहा कि, 'किसी मॉल के अंदर कितने लोगों को एंट्री मिलेगी, यह मॉल के स्पेस पर निर्भर करेगा. खट्टर ने कहा कि जिन्हें मंजूरी मिलेगी उन्हें एक सीमित समय तक ही भीतर रहने की इजाजत होगी और किसी को प्रवेश इस आधार पर मिलेगा कि किसी खास वक्त में मॉल के भीतर कितने लोग हैं.'
दुकानदारों को करनी होगी ये व्यवस्था
सीएम ने कहा कि, 'मॉल्स के अंदर दुकानदारों को कोरोना को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा सिस्टम तैयार करना होगा, जिसके लिए कमिश्नर द्वारा मंजूरी लेनी होगी.' सीएम ने आगे कहा कि, ' कॉलेज (Collage), इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (Industrial Training Institute) और स्कूल (School) 15 जून तक पहले के आदेशों के मुताबिक ही बंद रहेंगे.
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