दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से झटका लगा है. शराब घोटाले के मामले में निचली अदालत से जमानत मिलने के बाद हाईकोर्ट ने उनकी जमानत पर रोक लगा दी है. बता दें कि केजरीवाल को एक दिन पहले गुरुवार को ही निचली अदालत से जमानत मिली थी, जिसका विरोध करते हुए ईडी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. ईडी के दखल के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले पर सुनवाई पूरी होने तक उनकी जमानत पर रोक लगा दी है.

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बता दें कि अरविंद केजरीवाल आज वह जेल से बाहर आने वाले थे. ईडी ये नहीं चाहता कि केजरीवाल को जमानत मिले. इसलिए जमानत पर रिहाई को प्रवर्तन निदेशालय ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. ईडी ने अपनी एसएलपी में कहा है कि शराब घोटाले पर चल रही जांच के महत्वपूर्ण पड़ाव पर दिल्‍ली के सीएम को रिहा करने से मुश्किल पैदा हो सकती है. इससे जांच पर असर पड़ेगा क्योंकि केजरीवाल मुख्यमंत्री जैसे अहम पद पर हैं. केजरीवाल की जमानत का विरोध करते हुए ईडी की ओर से कहा गया कि ट्रायल कोर्ट के आदेश की कॉपी तक अभी उनको नहीं मिली है. ईडी की ओर से इस मामले पर जल्‍द से जल्‍द सुनवाई करने के लिए कहा गया था.

हाई कोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए कहा कि मामले पर सुनवाई पूरी होने तक ट्रायल कोर्ट का आदेश लागू नहीं होगा यानी जब तक मामले पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे. लेकिन लेकिन आज की सुनवाई के बाद HC साफ कर देगा कि ज़मानत पर  रोक जारी रहेगी या नहीं. उससे ये साफ होगा कि केजरीवाल ज़मानत पर आज बाहर आएंगे या नहीं.

बता दें कि गुरुवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को कुछ शर्तों के साथ  जमानत दी थी. कोर्ट ने केजरीवाल से जांच में पूरा सहयोग करने और किसी तरह की बाधा न डालने के लिए कहा था. साथ ही कहा था कि उनकी ओर से जांच में गवाहों को प्रभावित करने का काम भी नहीं किया जाएगा. हालांकि इन शर्तों के बाद भी ईडी इस फैसले से नाखुश था. ईडी का कहना है कि उनके पास शराब नीति मामले में केजरीवाल के रिश्वत मांगने के सबूत हैं.