धोनी सहित आम्रपाली के 1,800 से ज्यादा घर खरीदारों को देना होगा बकाया, यहां जानिए पूरा मामला
Amrapali homebuyers: आम्रपाली के घर खरीदारों को 15 दिन के भीतर बकाया चुकाने के लिए कहा गया है.
Amrapali homebuyers: आम्रपाली के 1,800 से ज्यादा घर खरीदारों के लिए ये बड़ी खबर है और खास बात ये है कि इन खरीदारों में माही भी शामिल हैं. टीम इंडिया के पूर्व कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी आम्रपाली ग्रुप की नोएडा स्थित होम प्रोजेक्टस के 1,800 से ज्यादा उन घर खरीदारों में शामिल हैं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के रिसीवर ने 15 दिनों में बकाया चुकाने के लिए कहा है. फ्लैट खरीदारों को रिसीवर द्वारा बनाई गई ग्राहकों की लिस्ट में अपना नाम रजिस्टर कराना होगा. अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं या पब्लिक नोटिस से 15 दिन के भीतर पेमेंट नहीं करते हैं, तो उनके द्वारा बुक किए गए फ्लैटों का आवंटन अपने आप रद्द हो जाएगा. इस बारे में टिप्पणी के लिए धोनी से तत्काल संपर्क नहीं हो सका. धोनी ने अप्रैल 2016 में आम्रपाली के ब्रांड एंबेसडर के रूप में इस्तीफा दे दिया था.
15 दिनों में बकाया चुकाने को कहा
नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रुकी हुई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए गठित एस्पायर (Amrapali Stalled Projects Investment Reconstruction Establishment) ने एक प्रमुख समाचार पत्र में विज्ञापन के जरिए नोटिस प्रकाशित किया है. सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी NBCC को कोर्ट ने नियुक्त समिति की निगरानी में 8,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के अनुमानित निवेश के साथ 20 से ज्यादा आवासीय परियोजनाओं का निर्माण पूरा करने के लिए कहा गया है. सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली आवासीय परियोजनाओं के अधिग्रहण के बाद सभी घर खरीदारों को अपना डिटेल रजिस्टर कराने और बाकी पैसों का भुगतान करने के लिए कहा था.
घर खरीदारों के लिए नोटिस
ताजा विज्ञापन में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त रिसीवर ने कहा कि नोटिस उन घर खरीदारों के लिए है, जिन्होंने जुलाई 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोई कदम नहीं उठाया. नोटिस के मुताबिक धोनी ने सेक्टर 45 नोएडा में सैफायर फेज-1 में दो फ्लैट- सी-पी5 और सी-पी6 बुक किए हैं, जबकि धोनी का प्रतिनिधित्व करने वाले रीति स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के चेयरमैन अरुण पाण्डेय ने इसी परियोजना में सी-पी4 फ्लैट बुक कराया है. इस बारे में पाण्डेय से भी बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्हें भेजे गए संदेश का कोई जवाब नहीं आया. उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त रिसीवर ने नोएडा की आवासीय परियोजनाओं के घर खरीदारों के लिये नोटिस जारी किया है. और अब एक अलग नोटिस ग्रेटर नोएडा की परियोजनाओं के लिये भी पब्लिश किया जायेगा.
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