Corona in Delhi: कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी, अगले आदेश तक बंद रहेंगे सभी निजी दफ्तर, रेस्टॉरेंट्स और बार
Corona in Delhi: डीडीएमए ने राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सख्त पाबंदियां लगा दी हैं. नई गाइडलाइंस के मुताबिक, दिल्ली में सभी निजी दफ्तर बंद रहेंगे.
Corona in Delhi: देश और दुनिया में कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है. देश में मात्र 11 दिन में कोरोना वायरस (Coronavirus) के एक्टिव केस 1 लाख से 8 लाख के पार हो गए हैं. वहीं राजधानी दिल्ली में कोरोना के नए मामले में भी तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए डीडीएमए (DDMA) ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. डीडीएमए ने राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सख्त पाबंदियां लगा दी हैं. नई गाइडलाइंस के मुताबिक, दिल्ली में सभी निजी दफ्तर बंद रहेंगे. इसके अलावा रेस्टोरेंट और बार को भी बंद करने का आदेश जारी किया गया है.
ये हैं डीडीएमए की नई गाइडलाइंस
दिल्ली में नई गाइडलाइंस के मुताबिक, सभी निजी दफ्तरों को बंद करने का ऐलान किया गया है. इस दौरान सिर्फ वही ऑफिस खुल रहेंगे, जिन्हें गाइडलाइंस के तहत छूट दी गई है. इसके अलावा दिल्ली में रेस्टॉरेन्ट्स और बार में भी बैठने पर पूरी तरह से रोक है, सिर्फ टेक-अवे की अनुमति दी गई है.
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वर्क फ्रॉम कल्चर फिर से शुरू
नई गाइडलाइंस के मुताबिक दिल्ली में एक बार फिर से वर्क फ्रॉम होम (Work from Home) की मंजूरी दे दी गई है. ज्यादातर निजी दफ्तरों को घर से काम करने का आदेश दे दिया गया है. इसके अलावा गाइडलाइंस के तहत जिन ऑफिस को छूट है, सिर्फ वही खुल रहेंगे.
नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई
गाइडलाइंस में बताया गया है कि अगर कोई शख्स नियमों का उल्लंघन करता पाया गया है तो वह आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के सेक्शन 51-60 और आईपीसी की धारा 188 का दोषी होगा. इन्हीं धाराओं के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होगी.