आधार कार्ड बनावते वक्त न करें ये गलती, इन दो शर्तों में ही बदल सकते हैं नाम, जानिए क्या हैं नियम
Adhaar Card update: आधार कार्ड फॉर्म भरने वक्त काफी सावधानियां बरतनी होगी. UIDAI द्वारा आधार कार्ड पर अपनी डीटेल्स अपडेट करने के लिए सीमित मौके मिलते हैं. जानिए कितनी बार अपडेट कर सकते हैं अपना आधार कार्ड. क्या हैं शर्तें.
Adhaar Card update: आधार कार्ड दूसरी सरकारी पहचान पत्र से बिल्कुल अलग होता है. इसमें बायोमैट्रिक होता है, जिसमें फिंगर प्रिंट्स और आंखों की रेटिना स्कैन किया जाता है. ऐसे में आपको आधार कार्ड का फॉर्म भरते हुए काफी सावधानी बरतनी होती है. UIDAI द्वारा आधार कार्ड में नाम, जन्म तिथि, पता, लिंग और मोबाइल फोन अपडेट करने की सुविधा मिलती हैं. हालांकि, नाम बदलने, एड्रेस बदलने, डेट ऑफ बर्थ बदलने के लिए सीमित मौके मिलते हैं.
दो शर्तों में बदल सकते हैं नाम
आधार कार्ड में आप केवल दो शर्तों में ही अपना नाम बदल सकते हैं. पहली बार तब बदल सकते हैं जब नाम की स्पेलिंग में कोई गलती नहीं है. दूसरी बार यदि किसी महिला की शादी हो गई है और वह अपना सरनेम बदलवाना चाहती हैं तो वह आधार कार्ड को अपडेट कर सकती हैं. नाम बदलना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से बदला जा सकता है. इसके अलावा यदि आधार कार्ड में लिंग गलत दर्ज हो गया था तो आप केवल एक बार ही इसे बदल सकते हैं. जन्मतिथि भी आधार कार्ड में आप केवल एक ही बार बदल सकते हैं.
UIDAI ने की है ये अपील
आधार कार्ड में अपना एड्रेस, फोन नंबर, फोटो आदि को बार-बार बदल सकते हैं. गौरतलब है कि UIDAI ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट कर आधार कार्ड होल्डर्स से अपील की है. UIDAI ने ट्वीट किया, 'यदि आपका आधार दस साल पहले बना था और इसे अपडेट नहीं किया गया है तो आपसे अनुरोध किया जाता है कि आप अपनी 'पहचान के प्रमाण' और 'पते के प्रमाण' के दस्तावेजों को अपलोड कर इसे फिर से सत्यापित करें. ऑनलाइन अपलोड करने का शुल्क 25 रुपये और ऑफलाइन के लिए 50 रुपए है.
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UIDAI के मुताबिक वैध सहमति और प्रमाणीकरण प्रक्रिया के बाद ही आधार संबंधी सेवाएं प्रदान की जाती हैं .आधार को, उसके सभी रूपों पर उपलब्ध QR Code से, mAadhaar App या आधार QR Code Scanner का उपयोग कर सत्यापित कर सकते हैं.