हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. हरियाणा सरकार ने मंगलवार को अपने एलिजिबिल कर्मचारियों के लिए 7th pay commission के मुताबिक नया मकान किराया भत्ता (HRA) को 1 अगस्त 2019 से लागू करने के लिए ऑर्डर दे दिए हैं. इस ऑर्डर के मुताबिक,  वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक, अलग-अलग शहरों और कस्बों में तैनात राज्य सरकार के कर्मचारियों को नया यानी संशोधित मकान किराया भत्ता दिया जाएगा.

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किसे कितना मिलेगा एचआरए

इस ऑर्डर की कॉपी के मुताबिक, 50 लाख या इससे अधिक आबादी वाले शहरों को एक्स कैटेगरी में रखा गया है. इन शहरों में काम कर रहे कर्मचारियों 24 प्रतिशत या न्यूनतम 5400 रुपये मकान किराया भत्ता मिलेगा. इसी तरह, 5 लाख या इससे अधिक या 50 लाख से कम आबादी वाले शहर जिन्हें वाई कैटेगरी में रखा गया है, में काम कर रहे कर्मचारियों को 16 प्रतिशत या न्यूनतम 3600 रुपये HRA मिलेगा. जबकि 5 लाख से कम आबादी वाले शहरों को जेड कैटेगरी में रखा गया है. यहां तैनात कर्मचारियों को 8 प्रतिशत या न्यूनतम 1800 रुपये मकान किराया भत्ता दिया जाएगा.

(रॉयटर्स)

3 लाख कर्मचारियों को होगा इसका फायदा

संशोधित मकान किराया भत्ता हरियाणा सिविल सर्विसेज (सरकारी कर्मचारियों को भत्ता) नियम, 2016 के प्रावधानों के मुताबिक देय होगा. चंडीगढ़, पंचकूला और मोहाली को वाई कैटेगरी में रखा जाएगा. इन सभी कैटेगरी के कर्मचारियों को 1 अगस्त 2019 से एचआरए का भुगतान किया जाएगा.

सरकार की तरफ से जारी इस ऑर्डर के बाद संशोधित मकान किराया भत्ता के लागू होने से करीब 3 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा. इस मद में राज्य सरकार पर हर साल करीब 1920 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आएगा.