केंद्र सरकार की 15 वर्ष से अधिक पुराने सभी व्हीकल के डिस्पोजल पॉलिसी के तहत सीमा सुरक्षा बल (BSF),सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स  (CRPF) और सेंट्रल इंडस्ट्रियल पुलिस फोर्स  (CISF) जैसे सेंट्रल सशस्त्रआर्म्ड  बल के 11,000 से अधिक वाहनों का इस्तेमाल नहीं जाएगा. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनों से पुलिस संगठनों के खराब हो चुके वाहनों को हटाने और उनके स्थान पर बेहतर टेक्नोलॉजी एवं फ्यूल खपत वाले किफायती वाहनों को लाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया है.

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इतने वाहनों का नहीं होगा इस्तेमाल

केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है कि 15 साल से ज्यादा पुराने सभी वाहनों के डिस्पोजल पॉलिसी के तहत,आर्म्ड पुलिस बलों के 11,000 पुराने वाहनों को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. बता दें कि BSF,CRPF और CISF के सभी पुराने वाहनों को यूज में लाना बंद किया जाएगा. 

क्या है वाहन कबाड़ नीति

अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि गृह मंत्रालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों को भारत सरकार की ‘वाहन कबाड़ नीति’ के तहत डिस्पोज किया जाए. साथ ही उन्होंने कहा कि इस संबंध में सेंट्रलआर्म्ड  फोर्स (सीएपीएफ) के लगभग 11,000 ऐसे वाहनों की पहचान की गई है जो 15 वर्ष से अधिक पुराने हैं और उन्हें फेस्ड तरीके से हटाया जाएगा.

एक लाख से ज्यादा वाहन मौजूद

सीएपीएफ में बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी), सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी), राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) और असम राइफल्स शामिल हैं. गृह मंत्रालय के एक अनुमान के मुताबिक, सीएपीएफ के पास कुल मिलाकर एक लाख से अधिक वाहन हैं जो देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न कार्यों में तैनात हैं.