केंद्र सरकार की नौकरियों में आर्थिक रूप से पिछड़े यानी गरीब सवर्णों के 10 फीसदी आरक्षण आज (1 फरवरी) से लागू हो जाएगा. केंद्र सरकार ने इसको लेकर पहले ही आदेश जारी कर दिया है. केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, संविधान (103वां संशोधन) अधिनियम के जरिये संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन किया गया है. इसके जरिये एक प्रावधान जोड़ा गया है, जो सरकार को 'नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर किसी तबके की तरक्की के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है.' यानि 1 फरवरी से सेंट्रल गवर्नमेंट की सभी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा. 

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ये होंगे आरक्षण के हकदार

आर्थिक रूप से पिछड़े ऐसे सामान्य वर्ग परिवार इस आरक्षण के हकदार होंगे, जिनकी सालाना कमाई 8 लाख रुपए से कम होगी और जिनके पास 5 हेक्टेयर से कम जमीन होगी. इसके साथ ही जिनका घर 1000 स्क्वेयर फीट से कम क्षेत्रफल का हो, अगर घर नगरपालिका में होगा तो प्लाट का आकार 100 यार्ड से कम होना चाहिए और अगर घर गैर नगर पालिका वाले शहरी क्षेत्र में होगा तो प्लाट का आकार 200 यार्ड से कम होना चाहिए. 

ये देने होंगे डॉक्यूमेंट

इस आरक्षण का फायदा उठाने के लिए सवर्ण जाति के लोगों कुछ डॉक्यूमेंट देने होंगे. आय प्रमाण पत्र दिखाना होगा, जाति प्रमाण पत्र के साथ बीपीएल कार्ड, इनकम टैक्‍स रिटर्न, आधार कार्ड, बैंक और पास बुक भी दिखाना जरूरी होगा. आपको बता दें दोनों सदनों में बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति ने भी बिल को मंजूरी दे दी थी. 

 

बिल पास होने के बाद गुजरात सरकार ने सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण लागू किया था. ऐसा करना वाला गुजरात पहला राज्य बना. गुजरात के बाद झारखंड और उत्तर प्रदेश में इसे लागू किया गया था.