वित्त मंत्री निर्मला सीतारमणन (Nirmala Sitharaman) ने आज शुक्रवार को देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं. वित्त मंत्री (FINANCE MINISTER) ने कंपनियों को बड़ी राहत देते हुए कॉरपोरेट टैक्स (Corporate tax) घटाने का प्रस्ताव किया है. इसको अध्यादेश के जरिए लागू किया जाएगा. वित्त मंत्री ने कहा है कि बिना किसी छूट के इनकम टैक्स 22 फीसदी होगा. साथ ही मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए भी टैक्स घटेगा.

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सरकार के इस ऐलान से अर्थजगत में खुशी की लहर देखने को मिल रही है. वेदांता ग्रुप (Vedanta) के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने कहा है कि वित्त मंत्री का यह ऐलान कॉरपोरेट इंडिया और देश की इकोनॉमी के लिए एक बड़ा बूस्टर है. उन्होंने कहा कि सरकार का यह कदम बताता है कि भारत सरकार देश की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए कितनी गंभीर है. 

निवेशक कहां लगाएं पैसा?

अनिल अग्रवाल के मुताबिक, दुनिया के कॉरपोरेट जगत के पास निवेश के लिए बहुत पैसा पड़ा हुआ है. निवेशक चीन में पैसा लगाना नहीं चाहते. विदेशी निवेश के लिए भारत एक सुरक्षित जगह है. इसके लिए हमें एक पुल तैयार करना होगा. विदेशी निवेशक कॉरपोरेट टैक्स में राहत चहाते हैं. इसलिए वित्त मंत्री द्वारा कॉरपोरेट टैक्स में कटौती करना इस दिशा में एक बड़ी पहल है. सरकार की इस पहल से कॉरपोरेट जगत एक पॉजेटिव मूड में आ गया है. 

उन्होंने कहा कि भारत में आज भी जो इकोनॉमी है वह पब्लिक सेक्टर कंपनियां और पब्लिक सेक्टर बैंक हैं. इनमें अगर सरकार अपनी भागीदारी 50 फीसदी तक ले आती है तो यह अर्थव्यवस्था को बदलने में एक बड़ी भूमिका अदा करेगा.

सरकार का यह कदम अर्थव्यवस्था में छाई मंदी को दूर करने का काम करेगी. छोटे कारोबारियों को टैक्स छूट का सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा.

5 सालों में 2 लाख करोड़ का टैक्स भरा

वेदांता ग्रुप ने पिछले 5 सालों में 2 लाख करोड़ रुपये का टैक्स अदा किया है. टैक्स में कटौती से वेंदाता ग्रुप के टैक्स में भी भारी कमी आएगी. हिंदुस्तान जिंक द्वारा 35 प्रतिशत टैक्स जमा किया जाता है, अब 21-22 फीसदी हो जाएगा. टैक्स में जो पैसा बचेगा, उसे नई जगहों पर निवेश किया जाएगा और इससे रोजगार भी बढ़ेगा.

वित्त मंत्री के बड़े ऐलान

बता दें कि आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण ने कंपनियों को बड़ी राहत दी है. उन्होंने कॉरपोरेट टैक्स में कटौती का ऐलान किया है. निर्मला सीतारमण ने कहा कॉरपोरेट टैक्स को अध्यादेश के जरिए कम किया जाएगा. बिना किसी छूट के कॉरपोरेट टैक्स 22 फीसदी होगा. इसके साथ ही मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए भी टैक्स घटेगा.

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कॉरपोरेट टैक्स में कटौती नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों पर भी लागू होगी. अगर कोई कंपनी कोई छूट नहीं लेती है तो उसे सिर्फ 22 फीसदी टैक्स ही देना होगा. सरचार्ज के साथ टैक्स की प्रभावी दर 25.17 फीसदी होगी. इनकम टैक्स एक्ट में नया प्रावधान जोड़ा गया है. ये प्रावधान वित्त वर्ष 2019-20 से लागू होगा.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अक्टूबर 2019 के बाद बनी कंपनियों को 15 फीसदी टैक्स देना होगा. इन पर टैक्स की प्रभावी दर 17.01 फीसदी होगी. जो कंपनियां कोई छूट का फायदा नहीं लेंगी, उनके लिए मिनिमम अल्टरनेट टैक्स की दर घटाई गई है. सरकार ने नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को मैट देने से पूरी तरह छूट दी है.