सुप्रीम कोर्ट से टेलीकॉम कंपनियों को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने इंफ्रास्ट्रक्टर ड्यूटी पर टैक्स क्रेडिट के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि टेलीकॉम कंपनियां टावरों, टावर पार्ट्स, शेल्टर्स पर भुगतान की गई ड्यूटी और सेल्युलर सर्विसेज के लिए दिए गए सर्विस टैक्स के लिए टैक्स क्रेडिट का फायदा ले सकते हैं.

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सुप्रीम कोर्ट के फैसले से टेलीकॉम कंपनियों जैसे भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, इंडस टावर्स, रिलायंस कम्युनिकेशंस और महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड को राहत मिली है. टेलीकॉम कंपनियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने 2014 के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए भुगतान किए गए सर्विस टैक्स पर CENVAT का फायदा लेने से इनकार कर दिया था. 

बता दें कि टैक्स क्रेडिट वह राशि होती है जिसकी टैक्सपेयर्स को उनकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी से घटाने की इजाजत होती है, इस क्रेडिट से कारोबारों को अपनी टैक्स लायबिलिटी को घटाने में मदद मिलती है.