Rice Export: भारत ने कुछ यूरोपीय देशों को और 6 महीने के लिए बासमती (Basmati Rice) और गैर-बासमती चावल (Non-Basmati Rice) दोनों की खेप के लिए निर्यात निरीक्षण एजेंसियों द्वारा इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट की अनिवार्यता को स्थगित कर दिया. इससे पहले 29 मई, 2023 को विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने छह महीने के लिए इस कदम की घोषणा की थी.

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29 मई, 2023 की एक नोटिफिकेनन में संशोधन करते हुए डीजीएफटी ने (DGFT) कहा कि यूरोपीय संघ के सदस्यों और अन्य यूरोपीय देशों यानी ब्रिटेन, आइसलैंड, लीकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड को चावल (बासमती और गैर-बासमती) के निर्यात के लिए ‘केवल’ एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल/एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी से इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट करने की जरूरत होगी.

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नोटिफिकेशन में कहा गया है, बाकी यूरोपीय देशों को निर्यात के लिए इस अधिसूचना की तारीख से 6 महीने की अवधि के लिए एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल (EIC)/एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी द्वारा इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी. ईआईसी (EIC) भारत की आधिकारिक निर्यात प्रमाणन संस्था है जो भारत से निर्यात किए जाने वाले उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करती है.

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