बिना आपकी मर्जी के आपका फोन नंबर ईमेल आईडी नहीं मांग सकते रिटेलर्स, रिटेलर्स को जल्द जारी होगी एडवाइजरी
अगर आप शॉपिंग करते हैं तो रिटेलर्स आपसे आपका नंबर मांगता है. इसके साथ ही ई-मेल आईडी भी मांगे जाते हैं. लेकिन बहुत जल्द उपभोक्ता मामले मंत्रालय एडवाइजरी जारी करेगा.
अगर आप शॉपिंग करते हैं तो रिटेलर्स आपसे आपका नंबर मांगता है. इसके साथ ही ई-मेल आईडी भी मांगे जाते हैं. लेकिन बहुत जल्द उपभोक्ता मामले मंत्रालय एडवाइजरी जारी करेगा. इसके बाद अगर आपको अपना नंबर और पर्सनल जानकारी शेयर नहीं करना चाहते हैं तो आप साफ मना कर सकते हैं. अक्सर मोबाइल नंबर्स शेयर करने के बाद आपको न चाहते हुए भी प्रमोशनल मैसेज और ऑफर्स के कॉल्स और मैसेज आने लगते हैं. ये मैसेज और कॉल्स हमें काफी परेशान करते हैं.
गैर जरूरी डेटा इकट्ठा न करें उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने बताया कि बहुत जल्द एक एडवाइजरी जारी किया जाएगा. जिसके मुताबिक, अब रीटेलर्स आपकी मर्जी के बिना आपका मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी नहीं मान पाएंगे. हर छोटी-बड़ी खरीद के साथ मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जैसी जानकारी मांगना जरूरी नहीं है. अगर कोई ग्राहक मना कर है, तो दुकानदार को उसका फोन नंबर नहीं लेना चाहिए. हर छोटी-बड़ी खरीद के साथ मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जैसी जानकारी मांगना जरूरी नहीं है. अगर कोई ग्राहक मना कर है, तो दुकानदार को उसका फोन नंबर नहीं लेना चाहिए. किसी का नंबर शेयर करना दंडनीय अपराध IT Act- 2022 के मुताबिक बिना ग्राहक की मर्ज़ी के फोन नम्बर लेना कानून अपराध है. आपको बता दें कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 72-ए के तहत, कोई भी समान बेचते समय मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी लेकर किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी उसकी सहमति के बिना शेयर करना दंडनीय अपराध है.