RBI: भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (Union Bank of India), आरबीएल बैंक (RBL Bank) और बजाज फाइनेंस लिमिटेड (Bajaj Finance Ltd) पर जुर्माना लगाया गया है. आरबीआई ने एक बयान में कहा कि डेट और एडवांस – सांविधिक और अन्य प्रतिबंध’ से संबंधित उसके निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

प्राइवेट बैंक पर 64 लाख रुपये का जुर्माना

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केंद्रीय बैंक ने एक अन्य आदेश में कहा कि निजी क्षेत्र के आरबीएल बैंक लिमिटेड (RBL Bank) पर (निजी क्षेत्र के बैंकों में शेयरों के अधिग्रहण या वोटिंग अधिकार के लिए पूर्व अनुमोदन) दिशानिर्देश, 2015 का अनुपालन न करने पर 64 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

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बजाज फाइनेंस पर भी एक्शन

केंद्रीय बैंक ने एक अन्य प्रेस रिलीज में कहा कि ‘NBFC में धोखाधड़ी की निगरानी से जुड़े निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के लिए बजाज फाइनेंस लिमिटेड (Bajaj Finance) पर 8.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

इस को-ऑपरेटिव बैंक का विलय को मंजूरी

इस बीच, केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा कि उसने अहमदाबाद स्थित द सुविकास पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का ‘द कालूपुर कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड’, अहमदाबाद में विलय की योजना को मंजूरी दे दी है. यह योजना 16 अक्टूबर से लागू होगी. सुविकास पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की शाखाएं 16 अक्टूबर से कालूपुर कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक की शाखाओं के रूप में कार्य करेंगी.