Fire Alarm Mandatory in Bus: आने वाले समय में स्कूल बस, सवारी बस और ट्रक जैसे कमर्शियल व्हीकल्स पहले से ज्यादा सुरक्षित होने वाले हैं. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी कर फायर अलार्म को अनिवार्य कर दिया है. इससे आपकी स्कूल बस, सवारी बस या ट्रक और भी ज्यादा सुरक्षित होने वाले हैं. बता दें कि ये खबर ऑटो कंपनियों के लिहाज से भी बड़ी खबर है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 1 अक्टूबर 2023 से M3 कैटेगरी की गाड़ियों में फायर अलार्म को जरूरी कर दिया है. बता दें कि ये फायर अलार्म और फाइटिंग सिस्टम गाड़ी चालू होने के 30 सेकंड में एक्टिव हो जाएगा. अगर 1 अक्टूबर 2023 के बाद से गाड़ियों ने फायर अलार्म नहीं लगा मिला तो उन कंपनियों के खिलाफ सरकार एक्शन भी ले सकती है. 

मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन

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मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर फायर अलार्म को अनिवार्य कर दिया है. 1 अक्टूबर 2023 से M3 कैटेगरी गाड़ियों में फायर अलार्म अनिवार्य कर दिया गया है. फायर अलार्म आग और आपात की स्थिति से निपटने के लिए नए नियम के तहत बनाए और इंस्टॉल किए जाएंगे. 

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1 अक्टूबर के बाद हर गाड़ी में ये फीचर जरूरी

मंत्रालय ने अपने नोटिफिकेशन में बताया कि Ignition के 30 सेकंड के अंदर FAS चालू होगा. इसके अलावा पूरी गाड़ी में पाइप लाइन, पानी और प्रेशर की व्यवस्था की जाएगी. वहीं पानी के लिए नोजल भी तय जगह पर होंगे. 

क्या होते हैं M3 कैटेगरी के वाहन?

इसके अलावा अगर गाड़ी की भीतरी बनावट में कोई बदलाव किया जाता है तो फिर से सर्टिफिकेट लेना होगा. वहीं हर गाड़ी में SoP देना जरूरी होगा ताकि चालक को पूरी जानकारी मिल सके. बता दें कि M3 कैटेगरी की गाड़ियां वो होती हैं, जिनमें 4 से ज्यादा सवारी क्षमता होती है और 5 टन से अधिक भार वहन कर सकता है. 

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