Online Gaming पड़ेगी महंगी, 28% लगेगा GST, GoM में बन गई सहमति, लेकिन एक मुद्दे पर फिर अटका मामला
GST on Online Gaming: मंत्रियों के समूह की हुई बैठक में आज मंगलवार को इसपर सहमति बन गई कि इन सभी पर 28 फीसदी टैक्स लगाया जाएगा, लेकिन बात फिर यहां अटक गई है कि इन तीनों सेगमेंट में जीएसटी किस तरीके से लगेगा.
ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी GST (Goods & Services Tax) लगाने की सहमति बन गई है. मंत्रियों के समूह की हुई बैठक में आज मंगलवार को इसपर सहमति बन गई कि इन सभी पर 28 फीसदी टैक्स लगाया जाएगा, लेकिन बात फिर यहां अटक गई है कि इन तीनों सेगमेंट में जीएसटी किस तरीके से लगेगा. Online Gaming, Casino, हॉर्स रेसिंग के लिए GoM में कोई फैसला नहीं हुआ. अब GST कैसे लगे, इस पर GST काउंसिल फैसला लेगी.
ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत जीएसटी की सिफारिश कर सकती है मंत्रियों की समिति
राज्यों के वित्त मंत्रियों की समिति ऑनलाइन गेमिंग पर समान रूप से 28 प्रतिशत जीएसटी की सिफारिश कर सकती है. सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि समिति की सिफारिशें सभी ऑनलाइन गेम के लिए होंगी, फिर चाहें उनमें कौशल का इस्तेमाल होता हो या सिर्फ संयोग के आधार पर जीत-हार होती हो. हालांकि, जिस राशि पर जीएसटी लगाया जाएगा, उसकी गणना के लिए समिति एक संशोधित सूत्र का सुझाव दे सकती है.
फिलहाल 18 फीसदी लगता है जीएसटी
फिलहाल ऑनलाइन गेमिंग पर 18 फीसदी जीएसटी लगता है. यह टैक्स सकल आय पर लगाया जाता है, जो ऑनलाइन गेमिंग पोर्टल की ओर से लिया जाने वाला शुल्क है. सूत्रों ने कहा कि जीओएम की रिपोर्ट लगभग तैयार है और इसे जल्द ही जीएसटी परिषद को विचार के लिए पेश किया जाएगा.
मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने इससे पहले जून में परिषद को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी. हालांकि, परिषद ने जीओएम से अपनी रिपोर्ट पर दोबारा विचार करने को कहा था. इसके बाद जीओएम ने अटॉर्नी जनरल से सुझाव लिए और ऑनलाइन गेमिंग उद्योग के हितधारकों से भी बात की.
(भाषा से इनपुट के साथ)
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