Ladli Bahna Yojana: 1.25 करोड़ से ज्यादा महिलाओं ने कराया रजिस्ट्रेशन, जून से हर महीने खाते में आएंगे ₹1000
Mukhyamantri Ladli Bahna Yojana: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मार्च में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य प्रदेश की गरीब और मध्यम परिवार की महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है.
Mukhyamantri Ladli Bahna Yojana: मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी 'मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना’ (Mukhyamantri Ladli Bahna Yojana) के तहत 1.25 करोड़ से अधिक महिलाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मार्च में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य प्रदेश की गरीब और मध्यम परिवार की महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है.
हर महीने खाते में जमा होंगे 1000 रुपये
रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल तक 1,25,33,145 महिलाओं ने इस योजना में रजिस्ट्रेशन कराया है. इस योजना के तहत सभी पात्र महिलाओं को राज्य सरकार से वित्तीय सहायता के रूप में प्रति माह 1,000-1,000 रुपये मिलेंगे, जो सीधे उनके बैंक खातों में जमा किए जाएंगे.
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क्या है मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना
प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण तथा उनके आर्थिक स्वावलम्बन के लिए अलग-अलग योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है. परिवार स्तर पर फैसले लिये जाने में महिलाओं की प्रभावी भूमिका को प्रोत्साहित करना है.
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के फायदे
प्रत्येक पात्र महिला को उसकी पात्रता अवधि में 1000 रुपये प्रतिमाह के मान से राशि का भुगतान आवेदिका के खुद के आधार लिंक डीबीटी इनेबल्ड बैंक खाते में किया जाएंगे. किसी परिवार की 60 वर्ष से कम आयु की महिला को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में प्रतिमाह राशि 1000 रुपये से कम जितनी राशि प्राप्त हो रही हो तो उस महिला को 1000 रुपये तक राशि की पूर्ति की जाएगी.
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पात्रता
मध्यप्रदेश की स्थानीय निवासी हो. विवाहित हो, जिनमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला भी सम्मिलित होंगी. आवेदन के कैलेंडर वर्ष में, 1 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूरी कर चुकी हों और 60 वर्ष की आयु से कम हो.
इनको नहीं मिलेगा लाभ
- जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से स्वघोषित वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक हो.
- जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता हो.
- जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग/ उपक्रम/ मंडल/ स्थानीय निकाय में नियमित/स्थाईकर्मी/संविदाकर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा हो.
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