Lok Sabha Election 2024: MP में cVIGIL पर दर्ज हुई 1473 शिकायत, सबसे ज्यादा मामले सागर से
Lok Sabha Election 2024: मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की शिकायतों के निराकरण के लिए सी-विजिल एप का उपयोग किया जा रहा है. इस ऐप पर एक अप्रैल तक 1473 शिकायतें आईं, जिनका निराकरण किया गया.
Lok Sabha Election 2024: मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की शिकायतों के निराकरण के लिए सी-विजिल एप का उपयोग किया जा रहा है. इस ऐप पर एक अप्रैल तक 1473 शिकायतें आईं, जिनका निराकरण किया गया. इस ऐप पर आने वाली शिकायतों का 100 मिनट में निपटारा किया जा रहा था.
सबसे ज्यादा सागर से शिकायत दर्ज
मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि 16 मार्च से आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होते ही सी-विजिल ऐप पर शिकायत मिलने लगी हैं. कुल 1473 शिकायतें प्राप्त हो चुकी हैं। इन सभी शिकायतों का त्वरित निराकरण कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि मुख्य रूप से सागर जिले में 165, ग्वालियर में 128, उज्जैन में 111, खरगोन में 70, शहडोल में 69, सीहोर में 60, रीवा में 59, धार में 57, भोपाल में 53, निवाड़ी में 51, रायसेन में 44 और राजगढ़ में 41 शिकायतों के साथ अन्य जिलों में भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं.
100 मिनट के भीतर होगी कार्यवाही की
राजन ने प्रदेश के नागरिकों से अनुरोध किया है कि यदि वे निर्वाचन में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ी किसी भी प्रकार की शिकायत सीधे करना चाहते हैं, तो वे सी-विजिल एप के जरिए कर सकते हैं. इसके लिए संबंधित नागरिक को गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सी-विजिल एप डाउनलोड करना होगा. इसके लिए नागरिक को ऐसी किसी भी घटना की जानकारी होने पर फोटो या वीडियो सी-विजिल एप पर अपलोड करना होगा. शिकायत मिलने पर अगले 100 मिनट के भीतर कार्यवाही की जाएगी.
आप भी ऐसे कर सकते हैं शिकायत
केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने आचार संहिता के उल्लंघन की निगरानी को लेकर c-VIGIL ऐप लॉन्च कर दिया है. इस ऐप के जरिए आप चुनाव से संबंधी किसी भी तरह की शिकायत कर सकते हैं. ऐप को आप प्ले स्टोर स डाउनलोड कर सकते हैं. अगर आप नहीं चाहते कि आपका नाम सामने आए तो आप अपनी पहचान छिपा कर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. आपकी शिकायत पर रिटर्निंग ऑफिसर टीम 100 मिनट के अंदर कार्यवाही करेगा. आम तौर पर सी-विजिल ऐप में धनराशि वितरण, गिफ्ट/कूपन वितरण, शराब वितरण आदि शिकायतों के अतिरिक्त बिना अनुमति पोस्टर, बैनर लगाना, बिना अनुमति बैठक करना, बिना अनुमति के प्रचार में गाड़ी लगाना, धार्मिक और उन्मादी भाषणबाजी करने संबंधित शिकायतें दर्ज की जाती हैं.