GST on Hostel-PG Rent: हॉस्टल (Hostel) और पीजी (PG) में रहने वालों को अब जेब और ढील करनी पड़ेगा. Hostel के किराए पर अब 12%जीएसटी (GST) लगेगा, जिसके चलते छात्रों को अब अधिक भुगतान करना होगा. अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स (AAR) ने दो अलग-अलग मामलों में यह फैसला दिया.

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

एएआर की बेंगलुरु पीठ ने कहा कि छात्रावास, आवासीय इकाइयों के समान नहीं हैं और इसलिए उन्हें गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) से छूट प्राप्त नहीं है. श्रीसाई लक्जरी स्टे एलएलपी के आवेदन पर फैसला देते हुए एएआर (AAR) ने कहा कि 17 जुलाई 2022 तक होटल, क्लब, कैंपसाइट की प्रतिदिन 1,000 रुपये तक के शुल्क वाली आवास सेवाओं पर जीएसटी छूट लागू थी.

ये भी पढ़ें- ITR Filing: PAN और Aadhaar लिंक न होने पर भी फाइल कर सकते हैं Income Tax Return? IT डिपार्टमेंट ने दिया ये जवाब

बेंगलुरु पीठ ने कहा, PG/Hostel का किराया जीएसटी छूट के लिए योग्य नहीं है… क्योंकि आवेदक की सेवाएं आवासीय भवन को किराए पर देने के समान नहीं हैं. फैसले में कहा गया, आवासीय परिसर स्थायी निवास के लिए है और इसमें गेस्ट हाउस, लॉज या ऐसी जगहें शामिल नहीं हैं.

ये भी पढ़ें- Sarkari Yojana: आम, केला समेत इन फलों की बागवानी करें किसान, मिल रही बंपर Subsidy, होगी तगड़ी कमाई

Zee Business Hindi Live TV यहां देखें