इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग (Online gaming) से जुड़े निकाय ही इसको रेगुलेट नहीं कर सकते हैं और नियामक को कंपनियों के वर्चस्व से अलग होना चाहिए. भाषा की खबर के मुताबिक, चंद्रशेखर ने गेमिंग कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ एक खुली चर्चा के बाद कहा कि नियमों के 31 जनवरी तक अधिसूचित हो जाने की उम्मीद है. इस चर्चा में ऑनलाइन गेमिंग के बारे में सरकार के प्रस्तावित नियमों पर कंपनियों के पक्ष को सुना गया.

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सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग के नियमन के लिए नियमों का मसौदा जारी किया है जिसमें एक सेल्फ रेगुलेटरी मैकनिज्म बनाने का प्रस्ताव रखा गया है. इसी बारे में गेमिंग कंपनियों के साथ चर्चा की गई.

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चंद्रशेखर ने कहा, यह मान लेना गलत है कि एक उद्योग निकाय अपने-आप ही एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन (SRO) बन जाएगा. कोई उद्योग निकाय सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा. यह एक ऐसा निकाय ही हो सकता है जो सभी हितधारकों का प्रतिनिधित्व करता हो.

उन्होंने कहा कि इस सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन में गेमिंग से जुड़े सभी पक्षों- बच्चों, माता-पिता, खिलाड़ी, सरकार और गेमिंग मध्यवर्ती कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे. नए कानून के तहत सभी गेमिंग कंपनियों को सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के पास रजिस्ट्रेशन कराना होगा.

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प्रस्तावित नियमों पर सार्वजनिक टिप्पणी 25 जनवरी तक की जा सकती है. पहले इसकी समयसीमा 17 जनवरी ही थी लेकिन मंत्रालय ने इसकी अवधि बढ़ा दी है.

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