Gold Hallmarking: 1 अप्रैल से सोना और ज्वैलरी खरीदने का बदल जाएगा नियम, सरकार ने जारी किया नया आदेश
Gold Hallmarking: उपभोक्ता मामले विभाग ने कहा, उपभोक्ता के बीच 4 डिजिट और 6 डिजिट हॉलमार्किंग को लेकर कंफ्यूजन दूर करने के लिए अहम फैसला लिया गया है.
Gold Hallmarking: सोना और ज्वैलरी खरीदने और बेचने वालों के लिए बड़ी खबर है. कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री (Consumers Affairs Ministry) ने कहा है कि 31 मार्च 2023 के बाद बिना HUID हॉलमार्क (Hallmarking) वाले गोल्ड (Gold) और गहने (Gold Jewellery) नहीं बिक सकेंगे. उपभोक्ता मामले विभाग ने कहा, उपभोक्ता के बीच 4 डिजिट और 6 डिजिट हॉलमार्किंग को लेकर कंफ्यूजन दूर करने के लिए अहम फैसला लिया गया है.
1 अप्रैल 2023 से लागू होगा नियम
नए फैसले के बाद 1 अप्रैल 2023 से सिर्फ 6 डिजिट Alphanumeric Hallmarking ही मान्य होंगे. बिना इसके सोना और गहना नहीं बिकेगा. उपभोक्ता हित में उपभोक्ता मामले विभाग का अहम फैसला है. 4 डिजिट वाली हॉलमार्किंग (Hallmarking) पूरी तरह होगी बंद. आपको बता दें कि सरकार ने गोल्ड हॉलमार्किंग (Gold Hallmarking) को अनिवार्य बनाने के लिए करीब डेढ़ साल पहले कवायद शुरू की थी.
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देश में 1338 हॉलमार्किंग सेंटर
देश में 339 सेंटर हैं जो Gold & Artefacts Manufacturing/ Production करते हैं. उन सभी क्षेत्रों में BIS के सेंटर उपलब्ध. देश में अब 1338 हॉलमार्किंग सेंटर हैं. 85% से ज्यादा क्षेत्र को इन सेंटर के जरिए कवर किया गया है. जल्द और सेंटर स्थापित होंगे.
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