आपके डिजिटल डेटा के सुरक्षा वाले बिल ड्राफ्ट की बढ़ी डेडलाइन, 2 जनवरी, 2023 तक भेज सकेंगे सुझाव
Personal Digital Data Protection Bill ड्राफ़्ट पर सुझाव भेजने की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है. अब यह ड्राफ्ट 2 जनवरी, 2023 तक ओपन रहेगा. इसके लिए 17 दिसंबर यानी आज डेडलाइन खत्म हो रही थी.
Data Protection Bill: केंद्र सरकार ने पर्सनल डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल (Personal Digital Data Protection Bill) ड्राफ़्ट पर सुझाव भेजने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है. अब यह ड्राफ्ट 2 जनवरी, 2023 तक ओपन रहेगा. इस तारीख तक सार्वजनिक तौर पर इसे लेकर सुझाव और आपत्तियां भेजी जा सकेंगी. इसके लिए 17 दिसंबर यानी आज डेडलाइन खत्म हो रही थी. सूचना व प्रसारण मंत्रालय (Meity) ने आज इसे लेकर एक अधिसूचना जारी की है. आईटी मंत्रालय ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि उसने कई स्टेकहोल्डर्स की ओर से आग्रह किए जाने के बाद डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल पर कंसल्टेशन का टाइमलाइन बढ़ा दिया है.
इस बिल का ड्राफ्ट 18 नवंबर को पब्लिश किया गया था और 17 दिसंबर तक पब्लिक फीडबैक मांगा गया था.
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री की ओर जारी किए गए इस ड्राफ्ट में डेटा में सेंध लगाने, या नियमों का पालन नहीं करने पर जुर्माने का प्रावधान बढ़ाया गया है और दूसरे कई अन्य प्रवाधान लाए गए हैं. जानकारी के मुताबिक, इस बिल का उद्देश्य डिजिटल नागरिक के अधिकार की रक्षा है. बिल ड्राफ्ट जारी होने के बाद मंत्रालय के एक सूत्र ने बताया था कि इसके तहत बोर्ड के जरिए कोई रेगुलेशन नहीं किया जा रहा है, बल्कि इससे खासतर पर एजुकेट करने के लिए जा रहा है. इसके लिए बोर्ड गठित किया जाएगा जो विवादों को हल करने और कम करने में मदद देगा. डेटा ब्रीच जैसी स्थिति में बोर्ड जल्द हल के लिए काम करेगा. बाकी सभी प्रक्रिया भारतीय कानून के मुताबिक होंगी.