बिहार सरकार का बड़ा फैसला, राज्य या देश के बाहर मरने वाले मजदूरों के परिवारों को अब मिलेंगे ₹2 लाख
किसी दुर्घटना के कारण स्थायी विकलांगता के मामले में पीड़ित को अब 75,000 रुपये के बजाय 1 लाख रुपये की अनुग्रह राशि मिलेगी. इसी तरह आंशिक तौर पर विकलांगता की स्थिति में उन्हें अब 75,000 रुपये की अनुग्रह राशि मिलेगी.
Ex-Gratia Payment: बिहार कैबिनेट ने राज्य या देश के बाहर प्राकृतिक रूप से या किसी हादसे के कारण मरने वाले प्रवासी मजदूरों के परिवारों को मिलने वाली अनुग्रह राशि (Ex-Gratia Payment) बढाने को मंजूरी दे दी है और इसके तहत अब ऐसे लोगों के परिवार को 2 लाख रुपये मिलेंगे. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में यहां हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ. यह प्रस्ताव राज्य श्रम संसाधन विभाग ने कैबिनेट के समक्ष रखा था.
बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुये मंत्रिमंडल सचिवालय के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने कहा, प्राकृतिक आपदा या दुर्घटना की स्थिति में (घटना के 180 दिनों के भीतर देश या विदेश के अन्य हिस्सों में) राज्य सरकार ने मरने वाले प्रदेश के मजदूरों के परिवारों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि में बढ़ोतरी का फैसला किया है.
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उन्होंने बताया कि इसे आखिरी बार 2008 में संशोधित किया गया था और अब ऐसे पीड़ित मजदूरों के परिवारों को 2 लाख रुपये दिए जाएंगे. पहले मृतक के परिवार के सदस्यों को केवल 1 लाख रुपये दिये जाने का प्रावधान था.
स्थायी विकलांगता पर मिलेंगे इतने रुपये
उन्होंने कहा कि किसी दुर्घटना के कारण स्थायी विकलांगता के मामले में पीड़ित को अब 75,000 रुपये के बजाय 1 लाख रुपये की अनुग्रह राशि मिलेगी. इसी तरह आंशिक तौर पर विकलांगता की स्थिति में उन्हें अब 75,000 रुपये की अनुग्रह राशि मिलेगी. पहले आंशिक विकलांगता की स्थिति में 37500 रुपये की अनुग्रह राशि का प्रावधान था.
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कैबिनेट ने राज्य के कई औद्योगिक क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं को बनाने और विकास के लिए 409 करोड़ रुपये की मंजूरी भी दी. अधिकारी ने कहा कि इससे निवेशक भी आकर्षित होंगे और राज्य में रोजगार का सृजन होगा.
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