खराब इंटरनेट से हैं परेशान तो सरकार बदल डालेगी नियम! 17 अप्रैल का करें इंतजार- TRAI सुनाएगा फरमान
Bad Internet Quality: इस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के तहत ग्राहकों के लिए बेहतर सुविधा और क्वालिटी सेवा के लिए मौजूदा नियमों में थोड़े बदलाव करने के लिए सुझाव मांगे गए हैं. ये सुझाव इस क्षेत्र से स्टेकहोल्डर्स से मांगे गए हैं और स्टेकहोल्डर्स को 17 अप्रैल तक सुझाव देने के भी निर्देश दिए हैं.
Bad Internet Quality: अगर आप भी खराब इंटरनेट क्वालिटी से परेशान हैं तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने ग्राहकों के हित में एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है. इस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के तहत ग्राहकों के लिए बेहतर सुविधा और क्वालिटी सेवा के लिए मौजूदा नियमों में थोड़े बदलाव करने के लिए सुझाव मांगे गए हैं. ये सुझाव इस क्षेत्र से स्टेकहोल्डर्स से मांगे गए हैं और स्टेकहोल्डर्स को 17 अप्रैल तक सुझाव देने के भी निर्देश दिए हैं. बता दें कि TRAI ने सोमवार को एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर इस बात की जानकारी दी है और स्टेकहोल्डर्स से इस मामले पर सुझाव भी मांगे हैं.
17 अप्रैल तक देने होंगे सुझाव
बता दें कि 10 दिसंबर 2001 को टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डायल-अप के लिए क्वालिटी ऑफ सर्विस और इंटरनेट एक्सेस पर रेगुलेशन को नोटिफाई किया था. ये रेगुलेशन सभी बेसिक सर्विस ऑपरेटर्स और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स पर एप्लीकेबल होगा.
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जबकि लीज्ड लाइन एक्सेस सेवाएं आमतौर पर इंटरनेट गेटवे सर्विस प्रोवाइडर्स (1GSPs) द्वारा प्रदान की जाती हैं, जिनके पास उद्यमों के लिए ISP लाइसेंस होता है, यह सर्विस लेवल एग्रीमेंट (SLA) आधारित सेवा है. SLA आधारित सेवा होने के कारण, अनुबंधित पक्षों के बीच समझौता पर्याप्त है और सेवा की गुणवत्ता के संबंध में चिंताओं की रक्षा के प्रावधान है. इसलिए, डायल-अप और लीज्ड लाइन इंटरनेट एक्सेस सेवा, 2001 की सेवा की गुणवत्ता प्रतीत होती है, जो कि वर्तमान संदर्भ में अधिक प्रासंगिक नहीं है.