सरकार माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की शुरुआत की दूसरी वर्षगांठ के मौके पर एक जुलाई को समारोह का आयोजन करेगी. जीएसटी रिटर्न दायर करने की नई व्यवस्था की भी शुरुआत एक जुलाई से होने वाली है. एक आधिकारिक सूचना के अनुसार जीएसटी ने 50 हजार रुपये से अधिक के माल की ढुलाई पर ई-वे बिल अनिवार्य बनाकर कर चोरी रोकने में मदद की है. इसमें कहा गया कि जीएसटी ने देश को ‘एक राष्ट्र, एक कर’ व्यवस्था की ओर अग्रसर किया है तथा देश को एक आर्थिक संघ के तौर पर बांधा है.

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समारोह को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनके कनिष्ठ अनुराग ठाकुर संबोधित करेंगे. इस कार्यक्रम का आयोजन यहां आंबेडकर भवन में किया जाएगा और इसमें केंद्रीय एवं राज्यों के कर विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे. इसमें जीएसटी के दो साल तथा इसके भविष्य को लेकर एक प्रस्तुतिकरण होगा. पिछले दो वर्षों के दौरान जीएसटी को काफी सरल बनाया गया है और करीब 500 उत्पादों के टैक्स रेट को कम किया गया है. इसके अलावा रिटर्न फाइन करने की प्रक्रिया भी पहले से बहुत आसान हुई है.

जीएसटी रिटर्न फाइलिंग की नई व्यवस्था

1 जुलाई को ही जीएसटी रिटर्न फाइलिंग की नई व्यवस्था को प्रायोगिक रूप से लागू किया जाएगा. नई व्यवस्था वर्तमान जीएसटीआर-3बी (समरी रिटर्न) और जीएसटीआर-1 (सप्लाई रिटर्न) की जगह लेगी. सरकार ने कहा है कि जीएसटी ने कर चोरी पर अंकुश लगाने में मदद की है.