Ban on chines telecom equipment procurement: केंद्र सरकार ने टेलीकॉम सेक्‍टर में इक्विपमेंट खरीद के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. इसके तहत अब चीनी टेलीकॉम इक्विपमेंट का इस्‍तेमाल पूरी तरह बंद हो जाएगा. डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम (DoT) ने टेलीकॉम इक्विपमेंट खरीद लाइसेंस की शर्तों में बदलाव किया है. सरकार के इस फैसले से चीन को झटका लग सकता है. 

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डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की ओर से लाइसेंस की शर्तों में बदलाव के निर्देश जारी कर दिए गए हैं. डिपार्टमेंट ने साफ तौर पर कहा है कि अब ट्रस्‍टेड सोर्स से ही इक्विपमेंट खरीद होगी. साथ ही ट्रस्‍टेड सोर्सेस पोर्टल से मंजूरी मिलने के बाद ही टेलीकम्‍युनिकेशंस इक्विपमेंट का आयात/खरीद हो सकेगी. 

DoT ने फिर बदले कुछ नियम

DoT की ओर से खरीद की लाइसेंस शर्तों में बदलाव के बाद कुछ नियम में नए सिरे से बदलाव किए गए हैं. इसके अंतर्गत इंटरनेशनल लॉन्‍ग डिस्‍टेंस (ILD) और नेशनल लॉन्‍ग डिस्‍टेंस (NLD) लाइसेंस के नियमों बदले गए हैं. संसोधित नियमों में कहा गया है कि ILD, NLD अपग्रेड और विस्तार में ट्रस्‍टेड सोर्स से ही खरीद की जाएगी.

इस बदलाव का मतलब है कि मौजूदा नेटवर्क विस्तार के लिए भी चीनी प्रोडक्‍ट्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता  है. हालांकि, वर्तमान में जारी AMCs (Annual Maintenance Contracts) के लिए यह नियम लागू नहीं होगा. इसके अलावा, नेशनल साइबर सिक्‍युरिटी को-ऑर्डिनेटर से मंजूरी भी लेनी होगी.