Arbitration Tribunal: आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट (IRB Infrastructure Trust) की एक विशेष उद्देश्यी कंपनी येदेशी औरंगाबाद टोलवे लिमिटेड (YATL) को मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान एक हाइवे प्रोजेक्ट के लिए 1,720 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया गया है. कंपनी ने एक बयान में कहा कि वाईएटीएल ने नेशनल हाइवे ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के खिलाफ मध्यस्थता की कार्यवाही शुरू की थी. रियायत अवधि को 870 दिन बढ़ाने और 1,751 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति देने के कंपनी के दावे पर दोनों पक्षों के बीच विवाद था.

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आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड (IRB Infrastructure Developers Ltd), आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट की प्रायोजक है. आईआरबी वाईएटीएल के लिए ईपीसी ठेकेदार प्रोजेक्ट मैनेजर थी.

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1,720 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का निर्देश

बयान में कहा गया कि एनएचएआई और कुछ अप्रत्याशित घटनाओं के कारण निर्माण में देरी हुई, जिसके चलते आईआरबी ने मुआवजे का दावा किया. बयान में कहा गया कि दोनों पक्षों को पूरी तरह से सुनने के बाद मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने NHAI को फैसले की तारीख पर ब्याज सहित 1,720 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है. बयान के मुताबिक मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने एनएचएआई को रियायत अवधि में 689 दिनों का विस्तार देने का निर्देश भी दिया है.

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