Income Tax Rules: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने इनकम टैक्स छूट का दावा करने वाले धर्मार्थ संस्थानों (charitable institutions) के लिए खुलासा मानकों में बदलाव करते हुए अतिरिक्त विवरण देने को कहा है. इनकम टैक्स (Income Tax) नियमों में किए गए संशोधन 1 अक्टूबर से लागू होंगे. इसके मुताबिक, धर्मार्थ संस्थानों को अब यह खुलासा करना होगा कि उनकी गतिविधियां धर्मार्थ, धार्मिक या धार्मिक-सह-धर्मार्थ किस तरह की हैं. 

2 लाख रुपये ज्यादा दान पर देनी होगी जानकारी

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इसके अलावा एक दिन में किसी व्यक्ति से 2 लाख रुपये से अधिक दान मिलने पर दान देने वाले का नाम-पता, भुगतान की राशि और पैन (PAN) की जानकारी भी धर्मार्थ संस्था को अब देनी होगी.

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नांगिया एंडरसन एलएलपी (Nangia Andersen LLP) के पार्टनर विश्वास पंजियार ने इनकम टैक्स नियमों (Income Tax Rules) में किए गए इस संशोधन पर कहा कि सरकार ने हाल ही में टैक्स छूट (tax exemption) का दावा करने या इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act) के तहत 80G सर्टिफिकेट पाने के लिए धर्मार्थ संस्थानों के लिए लागू रजिस्ट्रेशन जरूरत को भी नया रूप दिया था.

1 अक्टूबर से लागू होगा नियम

पंजियार ने कहा, सरकार ने अब आयकर नियमों (नियम 2सी, 11एए और 17ए) में बदलाव किए हैं. संशोधित नियम 1अक्टूबर 2023 से ही लागू होंगे. इसके अलावा संबंधित फॉर्म के अंत में दिए गए 'अंडरटेकिंग' में भी थोड़े बदलाव किए गए हैं.

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इनकम टैक्स एक्ट के तहत धर्मार्थ संस्थानों, धार्मिक ट्रस्टों और चिकित्सा एवं शैक्षणिक संस्थानों की आय को टैक्स से छूट मिली हुई है. हालांकि इस छूट के लिए इन संस्थानों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) के पास रजिस्ट्रेशन कराना होता है.

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