देश में चुनावी मौसम चल रहा है. आने वाले महीनों में लोकसभा चुनाव होने हैं. आम चुनावों के लिए मई से पहले ही समस्त चुनावी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएंगी. मतदाता सूची के संशोधन का काम शुरू हो चुका है. वोटर लिस्ट में अपना नाम सुनिश्चित करने के लिए सतर्क रहना जरूरी है. इसके अलावा जिन लोगों के वोटर आईडी कार्ड नहीं बने हैं, उन्हें भी बनवा लें. खास बात ये है कि इस बार रंगीन और प्लास्टिक के मतदाता पहचान पत्र बनाए जा रहे हैं. चुनाव आयोग ने लोगों की सहूलियत को देखते हुए घर बैठ रंगीन मतदाता पहचान पत्र बनाने की सुविधा शुरू की है.

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घर बैठे बनवाएं वोटर आईडी

चुनाव आयोग की पहल पर अब आप आसानी से घर बैठे ही अपना रंगीन पहचान पत्र बनवा सकते हैं. घर पर ही कंप्यूटर की मदद से नया आईडी कार्ड बनाने के लिए आवेदन किया जा सकता है. इसके लिए आपको चुनाव आयोग की वेबसाइट http://www.nvsp.in पर विजिट करना होगा.

नए मतदाता भी करें रजिस्ट्रेशन

चुनाव आयोग ने इस साइट पर कई ऑप्शन दिए हुए हैं. जैसे यहां से आप नए वोटर कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. अगर आपके वोटर कार्ड में कुछ गलती है तो उसमें भी सुधार करवा सकते हैं. आपने नए वोटर कार्ड के लिए जो आवेदन किया है, उसकी स्थिति क्या है, उसके बारे में भी जानकारी हासिल कर सकते हैं. 

सावधानी से भरें फॉर्म 6

नया कार्ड जारी करने के ऑप्शन पर क्लिक करने पर चुनाव आयोग के फॉर्म 6 का प्रारूप आपके सामने खुल जाएगा. इस इस पेज पर आपको हर कॉलम में बड़ी सावधानी से जानकारियों को भरना है. खास बात ये है कि इस वेबपेज पर जाकर आप किसी भी राज्य के किसी भी शहर का वोटर कार्ड बनवा सकते हैं. 

सभी कॉलम भरने के बाद इसमें फोटो, आयु प्रमाण पत्र और पता प्रमाण को अपलोड करने का ऑप्शन आएगा. फोटो वह अपलोड करनी है जिसमें बैकग्राउंड सफेद हो. 

सभी जानकारी और फोटो तथा प्रमाण पत्र भरने व अपलोड करने के बाद आप सेंड के ऑप्शन में जाकर इसे भेज दें. अगर किसी जानकारी में कोई गलती हो गई है तो उसमें भूल सुधार के लिए आपको 15 दिन का समय मिलेगा. 15 दिन के भीतर आप अपने विवरण में बदलाव कर सकते हैं. 

आयु प्रमाणपत्र के लिए जमा करें ये दस्तावेज

आयु प्रमाण पत्र के लिए आप जन्म प्रमाणपत्र, हाईस्कूल की मार्कशीट, पासपोर्ट, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आधार कार्ड की कॉपी को अपलोड कर सकते हैं. 

 

घर के पते के लिए

एड्रेस प्रूफ के लिए आपको पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक की पासबुक, पोस्टऑफिस की पास बुक, राशन कार्ड, किराया एग्रीमेंट, बिजली बिल, पानी बिल, गैस कनैक्शन कॉपी, टेलीफोन बिल या फिर भारतीय डाक द्वारा घर पर भेजी गई डाक की कॉपी को अपलोड किया जा सकता है.

ये समस्त जानकारी देने के कुछ समय बाद चुनाव आयोग की तरफ से आपके इलाके का बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) आपके घर आएगा और आपने जो भी जानकारी दी है तथा जिन दस्तावेजों को अपलोड किया है, उनकी जांच करेगा. पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद बीएलओ अपनी रिपोर्ट लगा देगा और फिर इस पूरी प्रक्रिया के एक महीने के अंदर आपका नया रंगीन प्लास्टिक कार्ड में वोटर आईडी कार्ड आपके घर आ जाएगा.