GSTN ने तंबाकू निर्माताओं के लिए जारी किया नया फॉर्म, टैक्स चोरी रोकने में मिलेगी मदद
GST: इस फॉर्म के जरिए निर्माता कच्चे माल और तैयार माल का ब्यौरा कर अधिकारियों को देंगे. यह नया फॉर्म जीएसटी एसआरएम-2 (GST SRM-II) है.
GST: जीएसटी नेटवर्क (GSTN) ने टैक्स चोरी रोकने के लिए पान मसाला (Pan Masala) और तंबाकू उत्पादों के निर्माताओं के लिए एक नया फॉर्म जारी किया है. इस फॉर्म के जरिए निर्माता कच्चे माल और तैयार माल का ब्यौरा कर अधिकारियों को देंगे. यह नया फॉर्म जीएसटी एसआरएम-2 (GST SRM-II) है. जीएसटीएन ने इससे पहले ऐसे निर्माताओं की मशीनों के रजिस्ट्रेशन के लिए जीएसटी एसआरएम-1 फॉर्म जारी किया था.
GST SRM-II पोर्टल पर उपलब्ध
GSTN ने 7 जून को अपने टैक्सपेयर्स को सूचित किया, फॉर्म जीएसटी एसआरएम-2 नामक दूसरा फॉर्म भी पोर्टल पर उपलब्ध है. पान मसाला और तंबाकू उत्पादों के निर्माण में शामिल टैक्सपेयर्स अब संबंधित महीने के लिए खरीदे गए और खपत किए गए कच्चे माल और तैयार माल का विवरण बता सकते हैं.
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फॉर्म में देनी होगी ये जानकारी
मूर सिंघी के कार्यकारी निदेशक रजत मोहन ने कहा कि नए फॉर्म जीएसटी एसआरएम-2 (GST SRM-II) में कच्चे माल और तैयार माल का विस्तृत मासिक विवरण देना होगा. उन्होंने कहा कि इस फॉर्म का उद्देश्य पान मसाला और तम्बाकू उत्पादों की विनिर्माण प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है. उन्होंने कहा कि करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे इन फॉर्मों में दिए गए विवरण और निर्देशों से परिचित हो जाएं, ताकि बिना रुकावट अनुपालन सुनिश्चित हो सके और किसी भी संभावित पेनाल्टी से बचा जा सके.
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जनवरी में, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने 1 अप्रैल से पान मसाला और तंबाकू उत्पादों के निर्माताओं के लिए जीएसटी अनुपालन में सुधार के लिए एक नई पंजीकरण और मासिक रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की थी. बाद में तारीख बढ़ाकर 15 मई कर दी गई थी. ऐसे व्यवसायों के पंजीकरण, रिकॉर्ड रखने और मासिक फाइलिंग में सुधार लाने के कदम का उद्देश्य पान मसाला और तंबाकू उत्पादों के निर्माताओं के लिए जीएसटी अनुपालन में सुधार करना था